Filing Late Income Tax Returns
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90 लाख टैक्सपेयर्स ने भरा अपडेटेड ITR, सरकार को हुई 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई
- Tuesday March 25, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Updated ITR filing 2025: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है.
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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ITR Filing 2025: अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के नए नियम! जानें यह रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न से कैसे है अलग
- Wednesday March 19, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
ITR Filing Rules 2025: अब टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 48 महीने तक एडिशनल टैक्स देकर अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले ये समय सीमा 24 महीने की थी.
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इनकम टैक्स बचाने के लिए ITR में किए हैं ये 3 घपले, तो हो जाएं सावधान - IT डिपार्टमेंट की चेतावनी
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax Return Last Date: आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयरों को चेताया है कि टैक्स बचाने के उद्देश्य से ITR में फ़र्ज़ी दावे करना न सिर्फ़ नाजायज़ है, बल्कि क़ानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है, और ऐसा करने की वजह से न सिर्फ़ उनके रिफ़ंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और कैद भी भुगतनी पड़ सकती है.
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IT Return फाइल करते हुए भरी है लेट फीस तो अब खुश हो जाइए, इनकम टैक्स विभाग वापस लौटाएगा पैसे
- Thursday August 12, 2021
- Reported by: भाषा
आईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ गई है, लेकिन आईटी विभाग के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते पहले वाली डेडलाइन के बाद रिटर्न भरने पर लेट फीस लग रही थी, जिसे लेकर करदाताओं ने शिकायत की थी. इसके बाद विभाग ने कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय करदाताओं से लिये गये ब्याज और विलंब शुल्क को लौटाएगा.
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अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.
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90 लाख टैक्सपेयर्स ने भरा अपडेटेड ITR, सरकार को हुई 9,118 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई
- Tuesday March 25, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Updated ITR filing 2025: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है.
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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ITR Filing 2025: अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के नए नियम! जानें यह रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न से कैसे है अलग
- Wednesday March 19, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
ITR Filing Rules 2025: अब टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 48 महीने तक एडिशनल टैक्स देकर अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले ये समय सीमा 24 महीने की थी.
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इनकम टैक्स बचाने के लिए ITR में किए हैं ये 3 घपले, तो हो जाएं सावधान - IT डिपार्टमेंट की चेतावनी
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
Income Tax Return Last Date: आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयरों को चेताया है कि टैक्स बचाने के उद्देश्य से ITR में फ़र्ज़ी दावे करना न सिर्फ़ नाजायज़ है, बल्कि क़ानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है, और ऐसा करने की वजह से न सिर्फ़ उनके रिफ़ंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और कैद भी भुगतनी पड़ सकती है.
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IT Return फाइल करते हुए भरी है लेट फीस तो अब खुश हो जाइए, इनकम टैक्स विभाग वापस लौटाएगा पैसे
- Thursday August 12, 2021
- Reported by: भाषा
आईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ गई है, लेकिन आईटी विभाग के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते पहले वाली डेडलाइन के बाद रिटर्न भरने पर लेट फीस लग रही थी, जिसे लेकर करदाताओं ने शिकायत की थी. इसके बाद विभाग ने कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय करदाताओं से लिये गये ब्याज और विलंब शुल्क को लौटाएगा.
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अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.
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