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EPFO: कर्मचारी की मौत के बाद क्या बंद हो जाता है PF अकाउंट? जमा पैसे का क्या होगा, कौन कर सकता है क्लेम? ये रही पूरी डीटेल
- Wednesday April 15, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
EPFO के नियमों के मुताबिक, यदि किसी सदस्य का सर्विस के दौरान निधन हो जाता है, तो उनकी मृत्यु की तारीख से 3 साल बाद वह EPF खाता इनऑपरेटिव हो जाता है. रिटायरमेंट या मृत्यु के बाद भी ईपीएफ खाते पर 3 साल तक ब्याज मिलता रहता है.
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ndtv.in
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PF अकाउंट में छुपा है 7 लाख का फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात, ऐसे उठाएं फायदा
- Wednesday November 19, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
EPFO अपने हर सदस्य को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के यह इंश्योरेंस देता है. इंश्योरेंस की राशि तय करते समय कर्मचारी के पिछले 12 महीनों की सैलरी और PF खाते में जमा रकम को आधार माना जाता है.
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EPFO के नियमों के मुताबिक, यदि किसी सदस्य का सर्विस के दौरान निधन हो जाता है, तो उनकी मृत्यु की तारीख से 3 साल बाद वह EPF खाता इनऑपरेटिव हो जाता है. रिटायरमेंट या मृत्यु के बाद भी ईपीएफ खाते पर 3 साल तक ब्याज मिलता रहता है.
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EPFO अपने हर सदस्य को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के यह इंश्योरेंस देता है. इंश्योरेंस की राशि तय करते समय कर्मचारी के पिछले 12 महीनों की सैलरी और PF खाते में जमा रकम को आधार माना जाता है.
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