India | Reported by: भाषा |मंगलवार फ़रवरी 28, 2017 03:12 PM IST उच्चतम न्यायालय ने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित अपने 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति मांगने वाली एक महिला की याचिका मंगलवार को यह कहते हुए नामंजूर कर दी,''हमारे हाथों में एक जिंदगी है.'' उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 37 वर्षीय महिला के स्वास्थ्य की जांच के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गर्भावस्था जारी रखने में मां को कोई खतरा नहीं है.