Devangana Kalita
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क्या जनतांत्रिक विरोध प्रदर्शन पर भी फर्जी केस में फंसा देगी पुलिस?
- Wednesday June 16, 2021
- रवीश कुमार
शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना ग़ैर कानूनी नहीं है और न ही आतंकी कार्रवाई है. भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना ऐसे अपराध नहीं हैं कि Unlawful activities prevention act (UAPA) की संगीन धाराएं लगा दी जाएं. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का यह सार दिल्ली पुलिस के अलावा उन लोगों के सामने आइने की तरह खड़ा है जो सिर्फ इसी बात के लिए अभियान चला रहे थे कि नागरिकता कानून के विरोधी आतंकी साज़िश कर रहे थे. दिल्ली दंगों के साज़िशकर्ता हैं. गोदी मीडिया चैनलों के स्क्रीन के आगे बैठकर आपने जिन छात्रों के बारे में ये सब कहा या सोचा आज उन्हीं के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए करते हुए ज़मानत दे दी.
- ndtv.in
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ताकि लोकतंत्र को बड़ी जेल बनने से बचाया जा सके...
- Tuesday June 15, 2021
- प्रियदर्शन
'ऐसा लगता है जैसे असहमति को दबाने की अपनी फ़िक्र में, राज्य के दिमाग में वह रेखा कुछ धुंधली होती जा रही है जो विरोध के संविधान प्रदत्त अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच होती है. अगर इस मानसिकता को बल मिलता है तो यह लोकतंत्र के लिए उदास करने वाला दिन होगा.'
- ndtv.in
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दिल्ली दंगा : 'पिंजरा तोड़' की देवांगना कलीता को राहत, SC ने खारिज की पुलिस की याचिका
- Wednesday October 28, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल सिंह
उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले (Delhi Violence) में 'पिंजरा तोड़' समूह की सदस्य देवांगना कलीता (Devangana Kalita) को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. देवांगना की जमानत रद्द करने को लेकर दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची. देवांगना को जमानत देने के खिलाफ पुलिस की याचिका पर कोर्ट ने आज सुनवाई की. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने पुलिस की मांग को खारिज कर दिया. देवांगना पर पुलिस ने जफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास लोगों को CAA के विरोध में दंगे के लिए भड़काने का आरोप लगाया था.
- ndtv.in
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दिल्ली दंगों की आरोपी 'पिंजरा तोड़' की देवांगना कलिता को जमानत, लेकिन जेल से नहीं आ पाएंगी बाहर
- Tuesday September 1, 2020
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तूलिका कुशवाहा
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के मामले में आरोपी और महिला संगठन पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य देवांगना कलिता को दंगे से जुड़े एक मामले में जमानत मिल गई है. उन्हें दिल्ली दंगे में 26 फरवरी से जुड़े मामले में जमानत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि उनके भाषण में कोई उकसावे जैसी बात नहीं है.
- ndtv.in
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क्या जनतांत्रिक विरोध प्रदर्शन पर भी फर्जी केस में फंसा देगी पुलिस?
- Wednesday June 16, 2021
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- Tuesday June 15, 2021
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दिल्ली दंगा : 'पिंजरा तोड़' की देवांगना कलीता को राहत, SC ने खारिज की पुलिस की याचिका
- Wednesday October 28, 2020
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उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले (Delhi Violence) में 'पिंजरा तोड़' समूह की सदस्य देवांगना कलीता (Devangana Kalita) को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. देवांगना की जमानत रद्द करने को लेकर दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची. देवांगना को जमानत देने के खिलाफ पुलिस की याचिका पर कोर्ट ने आज सुनवाई की. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने पुलिस की मांग को खारिज कर दिया. देवांगना पर पुलिस ने जफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास लोगों को CAA के विरोध में दंगे के लिए भड़काने का आरोप लगाया था.
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- Tuesday September 1, 2020
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तूलिका कुशवाहा
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के मामले में आरोपी और महिला संगठन पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य देवांगना कलिता को दंगे से जुड़े एक मामले में जमानत मिल गई है. उन्हें दिल्ली दंगे में 26 फरवरी से जुड़े मामले में जमानत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि उनके भाषण में कोई उकसावे जैसी बात नहीं है.
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