Crpc Provision Challenged
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घर की महिला समन स्वीकार नहीं कर सकती, CrPC के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- Monday November 21, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
क्या आपको पता है कि आपराधिक कानून में एक प्रावधान है कि किसी अदालत द्वारा जारी समन को व्यक्ति के घर की कोई महिला स्वीकार नहीं कर सकती. इसके पीछे कारण ये है कि यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, यानी सीआरपीसी (CrPC) की धारा 64 में बनाया गया था. इसके मुताबिक घर के किसी बालिग पुरुष सदस्य को ही समन की तामील कराई जा सकती है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने को तैयार हो गया है.
- ndtv.in
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घर की महिला समन स्वीकार नहीं कर सकती, CrPC के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
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क्या आपको पता है कि आपराधिक कानून में एक प्रावधान है कि किसी अदालत द्वारा जारी समन को व्यक्ति के घर की कोई महिला स्वीकार नहीं कर सकती. इसके पीछे कारण ये है कि यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, यानी सीआरपीसी (CrPC) की धारा 64 में बनाया गया था. इसके मुताबिक घर के किसी बालिग पुरुष सदस्य को ही समन की तामील कराई जा सकती है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने को तैयार हो गया है.
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