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Surrogacy in India: भारत में सरोगेसी के नियम क्या हैं? कौन बन सकता है पैरेंट, क्या है कानून और कितना आता है खर्च?
- Thursday February 26, 2026
- Edited by: दीक्षा सिंह
भारत में अब सेरोगेसी के लिए सख्त नियम लागू हैं. 2025 तक सिर्फ परोपकारी सेरोगेसी की ही इजाजत है. इसका मतलब है कि सेरोगेट मां को कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ इलाज और इंश्योरेंस का खर्च उठाया जाता है. कमर्शियल सेरोगेसी पूरी तरह बंद है. केवल शादीशुदा भारतीय कपल, NRI और OCI कार्ड होल्डर ही तय शर्तों के साथ सरोगेसी करा सकते हैं.
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सरोगेसी विधेयक लोकसभा में पास, अब 'कर्मशियल' किराए की कोख पर लग सकता है 10 लाख का जुर्माना
- Tuesday August 6, 2019
- Written by: रेणु चौहान
लोकसभा में 5 अगस्त को सरोगेसी (किराए की कोख) से जुड़ा एक बिल पास किया जिसके मुताबिक कमर्शियल सरोगेसी (Surrogacy) पर बैन लगा दिया है. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पूरे भारत में 2 से 3 हज़ार गैर-कानूनी सरोगेसी सेंटर चल रहे हैं. इन सेंटर्स में हज़ारों विदेशी कपल भारत आते हैं और सरोगेसी करवाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया अनियमित है.
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कमर्शियल सरोगेसी : बिल संसद में आने से पहले उठे सवाल- क्या सरकार ने यू टर्न किया?
- Wednesday August 31, 2016
- Reported by: हृदयेश जोशी, केतकी आंग्रे
हाल ही लाए गए और बेहद चर्चित सरोगेसी बिल (बच्चे को जन्म देने के लिये किराये की कोख पर बना कानून) को बनाते वक्त क्या सरकार ने यू टर्न किया? कृत्रिम तरीके से प्रजनन प्रणाली (आईवीएफ और सरोगेसी) के एक्सपर्ट डॉक्टरों का सरकार पर यही आरोप है. इन लोगों का कहना है कि बिल सेलिब्रिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया, न कि आम लोगों को.
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भारत में अब सेरोगेसी के लिए सख्त नियम लागू हैं. 2025 तक सिर्फ परोपकारी सेरोगेसी की ही इजाजत है. इसका मतलब है कि सेरोगेट मां को कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ इलाज और इंश्योरेंस का खर्च उठाया जाता है. कमर्शियल सेरोगेसी पूरी तरह बंद है. केवल शादीशुदा भारतीय कपल, NRI और OCI कार्ड होल्डर ही तय शर्तों के साथ सरोगेसी करा सकते हैं.
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