किराये की कोख यानी कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार ने द सरोगेसी रेगुलेशन बिल कल लोकसभा में पेश कर दिया.इस बिल में कमर्शियल सरोगेसी को गैरक़ानूनी ठहराया गया है और इसका उल्लंघन करने पर 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है.सरकार को ये बिल लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल के वर्षों में भारत सरोगेसी के हब के तौर पर उभरा है.इसके चलते सरोगेट मदर्स के शोषण की ख़बरें भी आ रही हैं.विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसके लिए एक क़ानून लाने की सिफ़ारिश की थी.