Ca 2020 Exam Case
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Coronavirus का बढ़ता खौफ, ICAI रद्द कर सकता है CA की परीक्षा
- Thursday July 2, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नेहा फरहीन
कोरोनावायरस के कारण देश में हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के चलते ICAI के लिए जुलाई में होने वाली CA की परीक्षा आयोजित करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. नई जानकारी के मुताबिक, सीए (CA Exam) की परीक्षा रद्द हो सकती है. दरअसल, ICAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते जुलाई और अगस्त के बीच होने वाली CA की परीक्षा को आयोजित करने के बारे में वो विचार कर रहा है. इसपर कोर्ट ने कहा है कि वे परीक्षा केंद्रों से बात-चीत करके हालात का पता लगाएं और कोर्ट को इस बारे में सूचित करें. इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी.
- ndtv.in
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CA Exam Case : सुप्रीम कोर्ट ने ICAI से कहा- स्टूडेंट्स के लिए दिखाएं कुछ चिंता, एग्जाम सेंटर बदलने का दिया जाए विकल्प
- Monday June 29, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पवन पांडे
सुप्रीम कोर्ट ने ICAI को सुझाव दिया है कि जो छात्र परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ रहा है, उसे "ऑप्ट आउट केस" माना जाएगा, भले ही वह ऑप्ट आउट विकल्प न चुने. कोर्ट ने कहा कि स्थिति लगातार बदल रही है. यहां तक कि अगर किसी उम्मीदवार ने आप्ट ऑउट का विकल्प नहीं चुना है और कंटेमेंट जाेन में आ जाता है तो आप क्या करेंगे?
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Coronavirus का बढ़ता खौफ, ICAI रद्द कर सकता है CA की परीक्षा
- Thursday July 2, 2020
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कोरोनावायरस के कारण देश में हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोना के चलते ICAI के लिए जुलाई में होने वाली CA की परीक्षा आयोजित करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. नई जानकारी के मुताबिक, सीए (CA Exam) की परीक्षा रद्द हो सकती है. दरअसल, ICAI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के चलते जुलाई और अगस्त के बीच होने वाली CA की परीक्षा को आयोजित करने के बारे में वो विचार कर रहा है. इसपर कोर्ट ने कहा है कि वे परीक्षा केंद्रों से बात-चीत करके हालात का पता लगाएं और कोर्ट को इस बारे में सूचित करें. इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी.
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CA Exam Case : सुप्रीम कोर्ट ने ICAI से कहा- स्टूडेंट्स के लिए दिखाएं कुछ चिंता, एग्जाम सेंटर बदलने का दिया जाए विकल्प
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सुप्रीम कोर्ट ने ICAI को सुझाव दिया है कि जो छात्र परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ रहा है, उसे "ऑप्ट आउट केस" माना जाएगा, भले ही वह ऑप्ट आउट विकल्प न चुने. कोर्ट ने कहा कि स्थिति लगातार बदल रही है. यहां तक कि अगर किसी उम्मीदवार ने आप्ट ऑउट का विकल्प नहीं चुना है और कंटेमेंट जाेन में आ जाता है तो आप क्या करेंगे?
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