Allahabad High Court On Rape
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'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं'- इलाहाबाद HC
- Tuesday April 28, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: श्वेता गुप्ता
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह ही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता.
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पायजामे का नाड़ा खींचना रेप का प्रयास नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को किया दरकिनार
- Wednesday February 18, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशानिर्देश स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका का निपटारा करते हुए दिया. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश का संज्ञान लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पायजामा की डोरी खींचना बलात्कार का अपराध नहीं है.
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रेप मामलों पर हाई कोर्ट की विवादित टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, व्यापक दिशा-निर्देश बनाने की तैयारी
- Monday December 8, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी ऐसी टिप्पणी या प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो पीड़िता को डरा दे या उसे शिकायत वापस लेने की दिशा में धकेल दे.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाड़ा...रेप वाले फैसले पर योगी सरकार गरम, जज के खिलाफ जा सकती है सुप्रीम कोर्ट
- Friday March 21, 2025
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
Yogi Government On Allahabad High Court's Decision: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि एक लड़की का निजी अंग पकड़ना और उसकी पायजामी का नाड़ा तोड़ना, आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) का मामला नहीं है.
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UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह ही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता.
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सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशानिर्देश स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका का निपटारा करते हुए दिया. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश का संज्ञान लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पायजामा की डोरी खींचना बलात्कार का अपराध नहीं है.
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई भी ऐसी टिप्पणी या प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो पीड़िता को डरा दे या उसे शिकायत वापस लेने की दिशा में धकेल दे.
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- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
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