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सुशील मोदी ने दी सफाई, देशद्रोह के मुकदमे से कोई वास्ता नहीं; बीजेपी ने कभी भीड़ की हिंसा का समर्थन नहीं किया
- Wednesday October 9, 2019
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शिकायत के बाद स्थानीय कोर्ट के आदेश पर देश की जानी मानी 49 हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और फिर पुलिस जांच में शिकायत झूठी पाई गई. एफआईआर दर्ज होने पर बिहार की एनडीए सरकार की जमकर आलोचना होती रही. पुलिस के शिकायत झूठी पाई जाने का खुलासा करने के पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस पर सफाई दी कि राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है. सुशील मोदी ने दावा किया है कि उसी याचिकाकर्ता सुधीर ओझा ने कुछ वर्ष पूर्व उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी.
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ndtv.in
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PM मोदी को चिट्ठी लिखने वालीं 49 मशहूर हस्तियों को राहत, राजद्रोह के मामले की शिकायत झूठी पाई गई
- Wednesday October 9, 2019
देश के उन 49 बुद्धिजीवी लोगों, जिनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के एक कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, के लिए अब एक अच्छी खबर आई है. बिहार पुलिस ने इस मामले को असत्य पाया है. इस केस का सुपरवीजन खुद मुजफ्फरपुर के एसएसपी मनोज कुशवाहा ने किया. उन्होंने इस पूरे मामले को तथ्यहीन, आधारहीन, साक्ष्यविहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया है. बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस मामले के शिकायतकर्ता सुधीर ओझा के खिलाफ आईपीसी के धारा 182/211 के तहत कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है.
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बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शिकायत के बाद स्थानीय कोर्ट के आदेश पर देश की जानी मानी 49 हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और फिर पुलिस जांच में शिकायत झूठी पाई गई. एफआईआर दर्ज होने पर बिहार की एनडीए सरकार की जमकर आलोचना होती रही. पुलिस के शिकायत झूठी पाई जाने का खुलासा करने के पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस पर सफाई दी कि राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है. सुशील मोदी ने दावा किया है कि उसी याचिकाकर्ता सुधीर ओझा ने कुछ वर्ष पूर्व उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी.
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देश के उन 49 बुद्धिजीवी लोगों, जिनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के एक कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, के लिए अब एक अच्छी खबर आई है. बिहार पुलिस ने इस मामले को असत्य पाया है. इस केस का सुपरवीजन खुद मुजफ्फरपुर के एसएसपी मनोज कुशवाहा ने किया. उन्होंने इस पूरे मामले को तथ्यहीन, आधारहीन, साक्ष्यविहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया है. बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस मामले के शिकायतकर्ता सुधीर ओझा के खिलाफ आईपीसी के धारा 182/211 के तहत कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है.
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