20 Years Sentences
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नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने शख्स को सुनाई 20 साल की सजा
- Thursday April 13, 2023
- Reported by: भाषा
अपर जिला न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को राजकुमार को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
- ndtv.in
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हरियाणा : अदालत ने नाबालिग से रेप के दो दोषियों को 27 साल की सजा सुनाई
- Monday August 23, 2021
- Reported by: भाषा
हरियाणा में भिवानी की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 27-27 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषियों पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. अदालत ने धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत सात वर्ष की सजा व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत 20 वर्ष की सजा दी. इस मामले में थाना लोहारू में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.
- ndtv.in
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दिल्ली में जिस्मफरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा
- Wednesday July 22, 2020
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली में जिस्मफरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा दी गई है. कुछ साल पहले तक दिल्ली में जिस्मफरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा को पहली बार किसी केस में सजा सुनाई गई है. उसे एक 12 साल की बच्ची के अपरहण, रेप और उसे जबरन जिस्मफरोशी के धंधे में धकेलने के मामले में कोर्ट ने 24 साल की सजा सुनाई है. जबकि उसके साथ एक और दोषी संदीप बेदवाल को 20 साल की सज़ा सुनाई गई है.
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नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने शख्स को सुनाई 20 साल की सजा
- Thursday April 13, 2023
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अपर जिला न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को राजकुमार को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
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हरियाणा : अदालत ने नाबालिग से रेप के दो दोषियों को 27 साल की सजा सुनाई
- Monday August 23, 2021
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हरियाणा में भिवानी की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 27-27 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषियों पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. अदालत ने धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत सात वर्ष की सजा व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत 20 वर्ष की सजा दी. इस मामले में थाना लोहारू में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.
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दिल्ली में जिस्मफरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा
- Wednesday July 22, 2020
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली में जिस्मफरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा दी गई है. कुछ साल पहले तक दिल्ली में जिस्मफरोशी का सबसे बड़ा रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा को पहली बार किसी केस में सजा सुनाई गई है. उसे एक 12 साल की बच्ची के अपरहण, रेप और उसे जबरन जिस्मफरोशी के धंधे में धकेलने के मामले में कोर्ट ने 24 साल की सजा सुनाई है. जबकि उसके साथ एक और दोषी संदीप बेदवाल को 20 साल की सज़ा सुनाई गई है.
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