केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन. (फाइल फोटो)
कोच्चि:
केरल हाईकोर्ट ने पिनरई विजयन को केरल के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एंटनी डोमिनिक और न्यायमूर्ति दमा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि मंत्रिमंडल राज्य विधायिका के प्रति जवाबदेह है और अदालत मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता.
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याचिकाकर्ता आरएस शशिकुमार ने 15 नवंबर को राज्य परिवहन मंत्री के तौर पर इस्तीफा देने वाले थॉमस चांडी की एक याचिका को खारिज करते हुए पिछले महीने अदालत की टिप्पणी को आधार बनाकर मुख्यमंत्री के तौर पर विजयन के पद पर बने रहने को चुनौती दी.
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अपने लक्जरी रिसार्ट के लिए भूमि अतिक्रमण के आरोपी चांडी ने इस संबंध में अलप्पुझा जिला कलेक्टर की एक रिपोर्ट को चुनौती दी थी. अपनी ही सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए अदालत की फटकार की पृष्ठभूमि में मंत्री ने इस्तीफा दिया था.
(इनपुट : भाषा)
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याचिकाकर्ता आरएस शशिकुमार ने 15 नवंबर को राज्य परिवहन मंत्री के तौर पर इस्तीफा देने वाले थॉमस चांडी की एक याचिका को खारिज करते हुए पिछले महीने अदालत की टिप्पणी को आधार बनाकर मुख्यमंत्री के तौर पर विजयन के पद पर बने रहने को चुनौती दी.
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अपने लक्जरी रिसार्ट के लिए भूमि अतिक्रमण के आरोपी चांडी ने इस संबंध में अलप्पुझा जिला कलेक्टर की एक रिपोर्ट को चुनौती दी थी. अपनी ही सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए अदालत की फटकार की पृष्ठभूमि में मंत्री ने इस्तीफा दिया था.
(इनपुट : भाषा)
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