प्रतीकात्मक तस्वीर
भुवनेश्वर:
ओडिशा के बारीपदा की एक सतर्कता अदालत ने जेएमएम के पूर्व विधायक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि के पूर्व अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
सतर्कता अदालत के विशेष न्यायाधीश तारा प्रसाद रथ ने बिमल लोचन दास को सजा सुनाई और उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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न्यायाधीश ने बैंक से अवैध तरीके से एक लाख रुपये का कर्ज लेने वाले रंजीत धीर को भी भ्रष्टाचार के एक मामले में एक साल के सश्रम करावास तथा एक लाख रुपये एवं दूसरे मामले में एक साल की सजा तथा 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. जेल की सजा साथ साथ चलेगी और अगर वह चूकते हैं तो उन्हें दो महीने जेल में अतिरिक्त बिताने होंगे.
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अदालत ने यह फैसला दास, धीर और बैंक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में सुनाया है. उन्होंने धीर को एक लाख रुपये का कर्ज जाली कागजातों के आधार पर बिना पर्याप्त सुरक्षा के दे दिया था.
VIDEO: कोपर्डी रेप केस: कोर्ट ने दोषियों को सुनाई फांसी की सजा
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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