अलवर कोर्ट ने 'फलाहारी बाबा' को सुनाई उम्रकैद की सजा.
अलवर:
राजस्थान के अलवर जिले की एक अदालत ने स्वयंभू संत कौशलेन्द्र प्रपन्नाचार्य उर्फ 'फलाहारी बाबा' को रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने यह फैसला सुनाया. अलवर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अदालत ने बाबा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बचाव पक्ष के वकील अशोक शर्मा ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे.
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बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी 21 वर्षीय एक युवती ने प्रपन्नाचार्य 'फलहारी बाबा' के खिलाफ अलवर स्थित आश्रम में यौन शोषण करने की शिकायत बिलासपुर में दर्ज कराई थी. बिलासपुर पुलिस ने जीरो एफआईआर अलवर के अरावली थाने को भेजी थी, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई. स्वयंभू बाबा को पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था.
VIDEO : फलाहारी बाबा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज
पीड़िता ने कहा था कि पढ़ाई के दौरान इंटर्न लगने पर मिली पहली राशि का चेक बाबा को देने वह उसके आश्रम गई थी. उसने आरोप लगाया था कि बाबा ने उसी दिन (सात अगस्त 2017) को अपने एक शिष्य की मदद से उसे अपने कक्ष में बुलाया और उसका यौन शोषण किया.
(इनपुट: भाषा)
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बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी 21 वर्षीय एक युवती ने प्रपन्नाचार्य 'फलहारी बाबा' के खिलाफ अलवर स्थित आश्रम में यौन शोषण करने की शिकायत बिलासपुर में दर्ज कराई थी. बिलासपुर पुलिस ने जीरो एफआईआर अलवर के अरावली थाने को भेजी थी, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई. स्वयंभू बाबा को पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था.
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पीड़िता ने कहा था कि पढ़ाई के दौरान इंटर्न लगने पर मिली पहली राशि का चेक बाबा को देने वह उसके आश्रम गई थी. उसने आरोप लगाया था कि बाबा ने उसी दिन (सात अगस्त 2017) को अपने एक शिष्य की मदद से उसे अपने कक्ष में बुलाया और उसका यौन शोषण किया.
(इनपुट: भाषा)
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