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This Article is From Mar 31, 2016

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई फ्रीडम 251 के निर्माताओं की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई फ्रीडम 251 के निर्माताओं की गिरफ्तारी पर रोक
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 251 रुपये की कीमत के स्मार्टफोन 'फ्रीडम 251' लॉन्च करने वाली नोएडा स्थित एक कंपनी 'रिंगिंग बेल्स' के अध्यक्ष और दो निदेशकों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण और न्यायमूर्ति शशि कांत की पीठ ने कंपनी के अध्यक्ष अशोक चड्ढ़ा और इसके निदेशकों मोहित गोयल और धरना गर्ग की ओर से दायर की गई एक याचिका पर यह आदेश दिया है।

नोएडा पुलिस द्वारा 25 मार्च को आईटी अधिनियम की धारा 66 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दर्ज की गई, एक एफआईआर में कंपनी के अध्यक्ष और दोनों निदेशकों के नाम थे।

बीजेपी नेता और लोकसभा के सदस्य किरीट सोमैया द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

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