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This Article is From Sep 18, 2016

मुंबई : मुस्लिम को फ्लैट देने से इनकार करने पर हाउसिंग सोसायटी के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई : मुस्लिम को फ्लैट देने से इनकार करने पर हाउसिंग सोसायटी के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
  • मुंबई से सटे वसई में हैप्पी जीवन सोसायटी का मामला
  • सोसायटी पर प्रस्ताव पारित कर फ्लैट बेचने से रोकने का आरोप
  • मकान-मालिक और खरीदार के बीच में हो गया था करार
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मुंबई: मुंबई से सटे वसई में एक हाउसिंग सोसायटी के 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. सोसायटी के लोगों पर आरोप है कि धर्म के नाम पर उन्होंने एक शख्स को घर देने से इनकार कर दिया. इतना ही बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव भी पास किया जबकि मकान-मालिक और खरीदार के बीच में करार हो गया था.

बिल्डिंग का नाम हैप्पी जीवन सोसायटी है. आरोप है कि सोसायटी के लोग एक खरीदार के आशियाने की आस के सामने खड़े हो गए. यहां रहने वाली 55 साल की कांताबेन पटेल अपने फ्लैट को 47 साल के विकार अहमद खान को बेचना चाहती थीं. लेकिन आरोप है कि सोसायटी ने एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें फ्लैट बेचने से रोक दिया.

कांताबेन का कहना है हम अपना घर बेचना चाहते थे, जो पैसे हमने मांगे थे खान वो देने को तैयार था, ऐसे में सोसायटी हमें मना कैसे कर सकती है. वहीं खान का कहना है कि फिलहाल मैं छोटे घर में रहता था अपने बच्चों के लिए मुझे बड़ा घर चाहिए था. ये फ्लैट मेरे बच्चों के स्कूल से भी नज़दीक है, मैंने टोकन के तौर पर एक लाख रुपए भी दे दिए थे.

पुलिस के मुताबिक कांताबेन पटेल को जो प्रस्ताव दिया गया था, उसमें लिखा था, 'ये मालूम चला है कि आप अपने फ्लैट को किसी मुस्लिम को बेचना चाहते हैं. हमें लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य में सोसायटी का माहौल खराब हो सकता है.

पुलिस ने सोसायटी के कागज़ात को भी एफआईआर के रिकॉर्ड में शामिल किया है, आरोपियों के खिलाफ धर्म की तौहीन करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है. इलाके के डीवायएसपी अनिक आकडे ने बताया कि पुलिस ने सेक्शन 295 ए (धर्म की तौहीन करने के इरादे से काम करना) और सेक्शन 298 (धार्मिक भावना भड़काने) के तहत मामला दर्ज किया है.
    
हैप्पी जीवन सोसायटी में 16 फ्लैट हैं, जिसमें पहले से 2 मुस्लिम परिवार रहते हैं, दोनों परिवारों ने बिल्डर से फ्लैट खरीदा था. इन दोनों परिवारों का कहना है कि इन्हें सोसायटी की कमेटी और उसके फैसलों से बाहर रखा गया है. मामले में शिकायतकर्ता विकार अहमद खान वसई में एक ग्लास शॉप चलाते हैं और अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहते हैं. खान को सोसायटी से एनओसी चाहिए था, ताकि वो लोन के लिए आवेदन दे सकें.

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