मुंबई स्थित हाजी अली की दरगाह
नई दिल्ली:
मुंबई की हाजी अली दरगाह के भीतरी भाग तक महिलाओं को जाने की इजाज़त के बॉम्बे हाइकोर्ट के आदेश को हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जल्द सुनवाई की मांग की गई. सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को 2012 से महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी को असंवैधानिक बताते हुए हटा दिया था. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दरगाह जाने वाली महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है.
2011 तक महिलाओं के प्रवेश पर यहां कोई पांबदी नहीं थी, लेकिन 2012 में दरगाह मैनेजमेंट मे यह कहते हुए महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा दी थी कि शरिया कानून के मुताबिक, महिलाओं का कब्रों पर जाना गैर-इस्लामी है.
हाजी अली दरगाह न्यास इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहता था और न्यास की ओर से दायर याचिका के कारण हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश पर छह हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जल्द सुनवाई की मांग की गई. सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को 2012 से महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी को असंवैधानिक बताते हुए हटा दिया था. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दरगाह जाने वाली महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है.
2011 तक महिलाओं के प्रवेश पर यहां कोई पांबदी नहीं थी, लेकिन 2012 में दरगाह मैनेजमेंट मे यह कहते हुए महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा दी थी कि शरिया कानून के मुताबिक, महिलाओं का कब्रों पर जाना गैर-इस्लामी है.
हाजी अली दरगाह न्यास इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहता था और न्यास की ओर से दायर याचिका के कारण हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश पर छह हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी.
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