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This Article is From Jul 12, 2018

मध्यप्रेदश: रिश्तेदार ने नाबालिग को बेचा, कटनी स्टेशन पर ट्रेन की खाली बोगी में हुआ रेप

मध्यप्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की खाली बोगी में एक आदिवासी किशोरी से कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है.

मध्यप्रेदश: रिश्तेदार ने नाबालिग को बेचा, कटनी स्टेशन पर ट्रेन की खाली बोगी में हुआ रेप
प्रतीकात्मक फोटो.
कटनी (मध्यप्रदेश) : मध्यप्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की खाली बोगी में एक आदिवासी किशोरी से कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है. दोनों आरोपियों को 16 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है. इस लड़की को शादी का झांसा देकर उसकी मामी ने ही कथित तौर पर उसे 25,000 रुपये में एक युवक को पांच जुलाई को बेचा था. तब से वह अपने घर में उसके साथ बलात्कार कर रहा था और कल दोपहर उसके दोस्त ने ट्रेन की खाली बोगी में इस लड़की के साथ रेप किया.

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जीआरपी थाना कटनी के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) हरिनारायण त्रिवेदी ने बताया, 'एक आदिवासी लड़की को बेचने एवं उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दो आरोपियों शिवम (26) और उसके दोस्त यशवंत (27) को कटनी रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर खड़ी ट्रेन की खाली बोगी से गिरफ्तार किया गया है.' उन्होंने कहा, 'यशवंत ने बोगी में उससे दुष्कर्म किया. जीआरपी ने उसे और उसके दोस्त शिवम को रंगे हाथों धर दबोचा.'

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त्रिवेदी ने बताया, 'अपने माता-पिता से अनबन के चलते यह लड़की सीधी में अपनी मामी के घर रह रही थी. इसकी मामी ने शादी का झांसा देकर उसे 5 जुलाई को शिवम को 25,000 रुपये में बेचा था. खरीदने के बाद शिवम उसे सागर के गढ़ाकोटा में अपने घर ले गया और तब से उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था.' उन्होंने कहा कि पीड़िता को शक हुआ कि उसकी शादी नहीं बल्कि सौदा हुआ है. नाबालिग के विरोध करने पर शिवम उसे वापस सीधी छोड़ने के लिए कटनी पहुंचा, जहां उसने अपने दोस्त यशवंत से मदद मांगी. इस बीच, यशवंत ने भी ट्रेन की खाली बोगी में उसके साथ बलात्कार किया.

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त्रिवेदी ने कहा कि इस लड़की को बेचने में उसकी मामी के अलावा एक अन्य रिश्तेदार भी शामिल था, जिनकी तलाश जारी है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2एन), 363 (अपहरण के दंड) एवं 366 (विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री का अपहरण करना या उत्प्रेरित करना) के अलावा एससी/एसटी कानून एवं पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. त्रिवेदी ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार किये गये दोनों आरोपियो को आज यहां विशेष न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने दोनों आरोपियों को 16 जुलाई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया. 

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