
(प्रतिकात्मक तस्वीर)
- मध्यप्रदेश में खुले में शौच को रोकने के लिए तरह-तरह के दंड दिए जा रहे है
- परिवार को एक माह का 75 हजार रुपये जुर्माना का नोटिस दिया गया.
- पंचायत द्वारा कई बार हिदायत दी गई.
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पंचायत द्वारा कई बार हिदायत दी गई, इसके बावजूद जब उन्होंने खुले में शौच जाना बंद नहीं किया, तो पंचायत की सरपंच रामरती बाई और रोजगार सहायक कुंवरलाल ने इस परिवार पर प्रति व्यक्ति 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जोड़कर एक माह का 75 हजार रुपये जुर्माना का नोटिस दे दिया.
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सरपंच रामरती बाई ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि बार-बार हिदायत देने के बावजूद खुले में शौच जाना बंद नहीं करने वालों पर पंचायत ने जुर्माना लगाकर नोटिस देने की कार्रवाई की है.
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रोजगार सहायक कुंवर लाल के मुताबिक, एक माह पूर्व हिदायत दी गई, जिसे लोगों ने नहीं माना, परिणामस्वरूप एक परिवार पर 75 हजार रुपये और अन्य 43 ग्रामीणों पर भी अलग-अलग जुर्माना किया गया है. उन्हें नोटिस दे दिए गए हैं. इससे पहले अशोकनगर जिले में एक शिक्षक को खुले में शौच जाने पर निलंबित किया गया था. दूसरा शिक्षक इसलिए निलंबित हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी खुले में शौच गई थी.(इनपुट आईएएनएस से)
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