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This Article is From Apr 13, 2018

बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को सही ठहराया

आपको बता दें कि इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें लगी थीं क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार कोर्ट जा चुकी है.

बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को सही ठहराया
प्रतीकात्मक फोटो
रायपुर: दिल्ली सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले के बाद सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ की तरफ थीं. बिलासपुर हाईकोर्ट से जब फैसला आए तो रमन सिंह सरकार ने राहत की सांस ली. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखा है. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस शरद गुप्ता की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया. 

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कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा है कि अंतरिम आदेश स्थाई रुप से जारी रहेगा। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा था कि, इन्हें मंत्रियों वाले कोई अधिकार अथवा सुविधा नहीं मिलेगी। कोर्ट ने फ़ैसले में कहा है कि, संसदीय सचिव पद जो कि मंत्री के समतुल्य है उसे राज्यपाल ने शपथ नही दिलाई ना ही उनका निर्देशन है इसलिए इन्हें मंत्रियों के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते.

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रमन सिंह सरकार ने राज्य में 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी. इस मामले में कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर और आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चौबे ने याचिका दाखिल की थी. मामले में 2 फरवरी को बहस पूरी हो गई थी.

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