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This Article is From Jan 28, 2018

महिला ने डाक के जरिए ‘तीन तलाक’ देने का आरोप लगाया

20 साल की महिला के मुताबिक, उसके पति ने उसे डाक के जरिए ‘तीन तलाक’ भी दे दिया.

महिला ने डाक के जरिए ‘तीन तलाक’ देने का आरोप लगाया
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • ठाणे जिले के भिवंडी इलाके की घटना.
  • महिला के मुताबिक, उसके पति ने उसे डाक के जरिए ‘तीन तलाक’ भी दे दिया.
  • कहा, एक रजिस्टर्ड डाक से एक स्टैंप पेपर पर फौरी ‘तीन तलाक’ दे दिया.
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ठाणे: ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में पुलिस ने दहेज के लिए एक महिला को कथित तौर पर प्रताड़ित करने के मामले में एक ही परिवार के पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. 20 साल की महिला के मुताबिक, उसके पति ने उसे डाक के जरिए ‘तीन तलाक’ भी दे दिया. शांति नगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर के डी जाधव ने बताया कि आईपीसी की धारा 498-ए (किसी महिला के पति या रिश्तेदार की ओर से उस पर क्रूरता करना) के तहत एक केस दर्ज किया गया है, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है.

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महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि 2016 में शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके पति, सास-ससुर, देवर और ननद ने उसे मानसिक एवं शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और मांग करने लगे कि वह अपने माता-पिता से 50,000 रुपए लाकर उन्हें दे.

अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि 15 सितंबर 2016 को जब उसने अपने पति के घर को छोड़ दिया तो उसके पति ने एक रजिस्टर्ड डाक से एक स्टैंप पेपर पर फौरी ‘तीन तलाक’ दे दिया. उच्चतम न्यायालय ने फौरी तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया है. ऐसे मामले में दोषी पाए जाने वाले पति को जेल भेजने के प्रावधान से जुड़ा विधयेक अभी संसद में लंबित है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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