
साम्प्रदायिक टिप्पणी मामले में अर्नब गोस्वामी को नोटिस. (सांकेतिक तस्वीर)
खास बातें
- अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस का नोटिस
- पालघर लिंचिंग केस की कवरेज पर नोटिस
- टीवी टीआरपी मामले में भी चल रही जांच
मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को पालघर (Palghar Lynching Case) में साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या और अप्रैल में बांद्रा स्टेशन के पास प्रवासी कामगारों की भीड़ पर प्रसारित कार्यक्रम में कथित तौर पर साम्प्रदायिक टिप्पणी करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि अर्नब गोस्वामी को सीआरपीसी की धारा-108 के तहत नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया है कि क्यों न उनसे अच्छे व्यवहार संबंधी मुचलका जमा कराया जाए. अधिकारी ने बताया कि गोस्वामी को वर्ली डिवीजन के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सहायक पुलिस आयुक्त के समक्ष शुक्रवार को शाम चार बजे उपस्थित होने को कहा गया है.
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नोटिस के मुताबिक 21 अप्रैल को गोस्वामी ने ‘पूछता है भारत' कार्यक्रम में पालघर में दो साधुओं और उनके चालक की भीड़ द्वारा हत्या किए जाने पर बहस कराई थी और कथित तौर पर सवाल किया था कि हिंदू होना और भगवा पहनना अपराध है और क्या वे गैर हिंदू होते तो लोग ऐसे ही चुप रहते. अधिकारी ने बताया कि गोस्वामी से एक जमानतदार के साथ एक साल के लिए 10 लाख रुपये का मुचलका लिया जा सकता है जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करे.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)