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ज्‍वेलरी फर्म को अकाउंटेंट ने ही लगाया 10 करोड़ का चूना, सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर रिश्तेदारों को भेजे पैसे

आरोपी अविश जैन पर आरोप है कि उसने कंपनी के सॉफ्टवेयर सिस्टम में रिकॉर्ड्स के साथ हेरफेर किया और फर्म से करीब 10.23 करोड़ रुपये की नगदी और बड़ी मात्रा में चांदी का गबन किया. 

ज्‍वेलरी फर्म को अकाउंटेंट ने ही लगाया 10 करोड़ का चूना, सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर रिश्तेदारों को भेजे पैसे
स्टॉक ऑडिट के दौरान फर्म के रिकॉर्ड से 146 किलोग्राम चांदी और 47 किलोग्राम शुद्ध चांदी गायब मिली. (AI इमेज)
  • मुंबई के जवेरी बाजार के नाइन सिल्वर ज्वेलरी के अकाउंटेंट पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है.
  • अविश जैन ने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हटाया और घाटा दिखाकर पैसे अपने करीबियों के खातों में ट्रांसफर किए.
  • स्टॉक के ऑडिट में करीब 200 किलो चांदी गायब पाई गई, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में आंकी गई है.
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मुंबई के जवेरी बाजार स्थित 'नाइन सिल्वर ज्वेलरी' के मालिक अभिषेक शाह की शिकायत पर आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उनके अकाउंटेंट अविश जैन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. आरोपी अविश जैन पर आरोप है कि उसने कंपनी के सॉफ्टवेयर सिस्टम में रिकॉर्ड्स के साथ हेरफेर किया और फर्म से करीब 10.23 करोड़ रुपये की नगदी और बड़ी मात्रा में चांदी का गबन किया. 

जांच में सामने आया है कि जैन ने व्यापारिक लेनदेन की एंट्रीज को डिलीट कर दिया और मुनाफे के बजाय घाटा दिखाया, जबकि वह पैसा अपने भाई, रिश्तेदारों और दोस्तों के खातों में ट्रांसफर कर रहा था. 

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करीब 200 किलो चांदी मिली गायब 

स्टॉक ऑडिट के दौरान फर्म के रिकॉर्ड से 146 किलोग्राम चांदी और 47 किलोग्राम शुद्ध चांदी गायब मिली, जिसकी कुल कीमत करोड़ों में आंकी गई है. 

पुलिस के अनुसार, कोयंबटूर की वासावे ज्वेलर्स के 1.85 करोड़ रुपये और हरियाणा की महालक्ष्मी ज्वेलर्स के 45 लाख रुपये सहित 18 अन्य पार्टियों के करीब 2 करोड़ रुपये के लेनदेन में भी गड़बड़ी पाई गई है. 

आरोपी ने साल 2017 में सेल्स विभाग से काम शुरू किया था और 2020 में उसे अकाउंट्स और सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका फायदा उठाकर उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया. 

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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

मुंबई पुलिस ने इस मामले में अविश जैन और उसके भाई आलीश जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 316 (विश्वासघात) और धारा 318 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. 

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर सिस्टम से छेड़छाड़ की, जिससे उसकी वित्तीय हेराफेरी पकड़ी न जा सके. 

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