(प्रतीकात्मक तस्वीर)
- याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
- राज्य सरकार ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है.
- याचिका में हेल्पलाइन नंम्बर की मांग की गई थी.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को गोरक्षकों से निपटने के लिए एक हेल्पलाइन बनाये जाने की मांग करने वाली याचिका को रद्द करते हुए कहा कि न्यायालय को भरोसा है कि राज्य सरकार ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है. दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज एक याचिका में याचिकाकर्ता शादाब पटेल ने आशंका जताई थी की गौरक्षा समूह ईद के दौरान संकट पैदा कर सकता है और ऐसे समूह से निपटने के लिए एक हेल्पलाइन बनाई जानी चाहिए.
याचिका की पिछली सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे हालातों से निपटने के लिए की गई तैयारी की जानकारी मांगी और बुधवार को कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश की गई जानकारी के तहत इस याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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सबके लिए समान कानून
अपने आदेश में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाये रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और इस मुद्दे में न्यायालय कोई दिशा-निर्देश या नियम नहीं बनाएगी.
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गौरक्षकों के मामले में कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए समान है. जो भी कानून के दायरे से बाहर जाकर कदम उठाएगा उसपर कड़ी करवाई की जाएगी.
याचिका की पिछली सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे हालातों से निपटने के लिए की गई तैयारी की जानकारी मांगी और बुधवार को कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश की गई जानकारी के तहत इस याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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अपने आदेश में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाये रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और इस मुद्दे में न्यायालय कोई दिशा-निर्देश या नियम नहीं बनाएगी.
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गौरक्षकों के मामले में कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए समान है. जो भी कानून के दायरे से बाहर जाकर कदम उठाएगा उसपर कड़ी करवाई की जाएगी.
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