
केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को संत बताया है और कहा कि मेरी उनसे कोई तुलना नहीं है. दरअसल, केंद्रीय मंत्री उमा भारती से जब यह पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनका स्थान ले लेंगी, तो उन्होंने कहा कि, '' वह (साध्वी प्रज्ञा) एक महान संत हैं. मेरी उनसे तुलना मत करिये. मैं तो सिर्फ एक साधारण और मूर्ख प्राणी हूं''. आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय क्षेत्र से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है. पिछले दिनों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) के चुनाव (Lok sabha Elections) लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को मुंबई (Mumbai) की एनआईए अदालत ने खारिज कर दिया था.
Union Minister and BJP leader Uma Bharti on being asked if Pragya Singh Thakur will take her place in Madhya Pradesh politics: She is a great saint, don't compare me with her, I'm just an ordinary and foolish creature. (27.4.19) pic.twitter.com/rxfgDoRTFf
— ANI (@ANI) April 28, 2019
कोर्ट ने साल 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट में मारे गए एक युवक के पिता की याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल, प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं. मालेगांव विस्फोट में अपने बेटे को खोने वाले निसार सैयद ने ठाकुर को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अपनी याचिका में उन्होंने यह भी कहा कि ठाकुर की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है.इस पर NIA के विशेष न्यायाधीश वीएस पडालकर ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वकील भली-भांति जानते हैं कि यह उचित मंच (याचिका के लिए) नहीं है. न्यायाधीश ने कहा,‘‘....इस अदालत ने जमानत नहीं दी ...गलत मंच चुना गया है.''
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गौरतलब है कि इससे पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर दिए गए विवादित बयान पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. यह मामला निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दर्ज किया गया . पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (एसडीएम) संजय श्रीवास्तव ने टीटी नगर थाने में मामला दर्ज कराया. प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ यहां मामला आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया है. प्रज्ञा ठाकुर ने एक समाचार चैनल को दिए गए बयान में विवादित ढांचे को गिराए जाने पर गर्व होने की बात कही थी. इस पर निर्वाचन आयोग ने शनिवार को नोटिस जारी कर प्रज्ञा ठाकुर से जवाब मांगा था.
वीडियो- भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर की बयानबाज़ी जारी
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