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अगर आपकी गाड़ी से कोई दूसरा एक्सीडेंट कर दे तो सजा किसे मिलेगी? जान लीजिए नियम

Gurugram Women Biker Hit and Run: गुरुग्राम में एक महिला बाइकर को टक्कर मारकर शख्स फरार हो गया. गाड़ी के मालिक ने बताया कि वो उसका जानकार है, जिसे उसने अपनी गाड़ी दी थी. ऐसे में सवाल है कि कार्रवाई किसके खिलाफ होगी.

गुरुग्राम में महिला बाइकर को मारी टक्कर

हरियाणा का गुरुग्राम एक बार फिर चर्चा में है, यहां एक कार चालक ने महिला बाइकर को जानबूझकर टक्कर मार दी और फिर फरार हो गया. इस टक्कर के बाद महिला बाइकर सीधे सड़क पर गिर गई और बुरी तरह घायल हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. गाड़ी के नंबर से जब कार के मालिक का पता लगाया गया तो पूरे मामले की परतें खुल गईं. गाड़ी के मालिक मनीष ने बताया कि उन्होंने अपने एक दोस्त को ये गाड़ी दी थी, जिसके बाद उसने गुरुग्राम की सड़कों पर चलते हुए महिला बाइकर को टक्कर मार दी. ऐसे में सवाल है कि अगर कोई दूसरा आपकी गाड़ी लेकर एक्सीडेंट या फिर कोई क्राइम कर दे तो सजा किसे मिलेगी?

एक्सीडेंट होने पर किसके खिलाफ होगी कार्रवाई?

अगर आपने किसी दूसरे शख्स को अपनी गाड़ी दी है और वो कोई क्राइम या फिर एक्सीडेंट करता है तो कार्रवाई चलाने वाले पर ही होती है, हालांकि गाड़ी का मालिक भी कानूनी पचड़े में फंस सकता है. इसमें कुछ चीजें हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए. अगर गाड़ी देने वाले शख्स को सामने वाले के इंटेंशन का पता नहीं होता है, यानी उसे ये अंदाजा नहीं होता है कि वो शख्स इससे कोई एक्सीडेंट या क्राइम करेगा तो गाड़ी मालिक पर कार्रवाई नहीं होती है. हालांकि अगर किसी बड़े अपराध के लिए जानबूझकर गाड़ी मुहैया कराई गई है तो कार्रवाई गाड़ी के मालिक पर भी होगी. 

गुरुग्राम जैसे मामलों में गैर-इरादतन हत्या जैसा मामला भी दर्ज किया जा सकता है. यानी ड्राइवर को पता था कि उसकी हरकत से सामने वाली की जान जा सकती है और उसने जानबूझकर गाड़ी से टक्कर मारी हो. इस मामले में 10 साल तक की जेल हो सकती है. 

कब मिलती है मालिक को सजा?

गाड़ी के मालिक को सजा तब मिल सकती है जब गाड़ी चलाने वाला नाबालिग हो और इसकी जानकारी मालिक को पहले से हो. ऐसे में नाबालिग को गाड़ी की चाबी देने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसे मामलों में जेल और 25 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है. गाड़ी के दस्तावेज पूरे नहीं होने पर भी गाड़ी मालिक फंस सकता है. एक्सीडेंट होने पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और बाकी चीजें काम आती हैं, अगर ये नहीं हैं तो गाड़ी मालिक को जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. 

इसके अलावा एक्सीडेंट के बाद अगर गाड़ी मालिक सबूत मिटाने की कोशिश करता है या फिर भागने में आरोपी की मदद करता है तो उसके खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है. गुरुग्राम मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और गाड़ी के मालिक ने खुद सामने आकर आरोपी का पता और बाकी जानकारी साझा की है, ऐसे में उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है. हालांकि पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है. 

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