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गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले आरोपी को क्या सजा मिलेगी?

Gurugram Accident Accused Punishment: गुरुग्राम में एक कार चालक शख्स ने महिला बाइकर को पहले इशारे किए और इसके कुछ देर बाद उसे टक्कर मारकर फरार हो गया. अब उसे गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है.

गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला

गुरुग्राम की सड़कों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक कार चालक पहले तो महिला बाइकर को कुछ इशारे करता है और फिर कुछ देर बाद उसे टक्कर मारकर भाग जाता है. इस जोरदार टक्कर में महिला बाइकर बुरी तरह घायल हो गई, वहीं उसके साथियों ने कार का पीछा किया तो कार चालक पहले बहस करने लगा और फिर मौका देखते ही रफूचक्कर हो गया. हिट एंड रन के इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे मामलों में क्या सजा मिलती है और गुरुग्राम के इस शख्स को कितने साल की जेल हो सकती है. 

क्या है हिट एंड रन कानून?

हिट एंड रन के मामलों को देखते हुए 2024 में भारतीय संसद में एक नया कानून लाया गया. इसके तहत वो मामले आते हैं, जिनमें लापरवाही से गाड़ी चलाकर लोगों को टक्कर मारकर चालक भाग जाते हैं. भारतीय न्याय संहिता में ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कानून को सख्त किया गया. इस कानून में इतने सख्त प्रावधान दिए गए थे कि इसके लागू होने से पहले देशभर में ट्रक डाइवर्स ने प्रदर्शन किया था. 

नए कानून के मुताबिक, लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से किसी की मौत होने पर सात साल तक की जेल हो सकती है. वहीं किसी को टक्कर मारने के बाद वहां से भागने यानी हिट एंड रन के मामले में 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे मामलों में पहले सिर्फ 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था. 

गुरुग्राम के आरोपी की तलाश

गुरुग्राम में जानबूझकर महिला बाइकर को टक्कर मारकर भागने वाले आरोपी के खिलाफ भी इसी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. इसके अलावा महिला बाइकर के साथ टक्कर से पहले हुई बदसलूकी को लेकर भी धाराएं जोड़ी जा सकती हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है. ये शख्स अपने एक दोस्त की गाड़ी लेकर निकला था और गुरुग्राम की सड़कों पर इसने अपराध को अंजाम दिया. 

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