सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
हरियाणा के शाहबाद से लापता युवक की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कुरूक्षेत्र के एसपी, कुरूक्षेत्र के डीएम, कुरूक्षेत्र के डीएसपी और कुरुक्षेत्र में पड़ने वाले शाहबाद थाने के थानाध्यक्ष के तत्काल स्थानांतरण के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
हरियाणा सरकार ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का द्वार...
दरअसल लापता युवक की हत्या की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गत 9 मई को हरियाणा पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल उठाते हुए युवक की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने कुरूक्षेत्र के डीएम सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण के भी आदेश दिये थे। जिन अधिकारियों के तत्काल स्थानांतरण का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उनमें कुरुक्षेत्र के एसपी, कुरुक्षेत्र के डीएम, कुरुक्षेत्र के डीएसपी और कुरुक्षेत्र में पड़ने वाले शाहबाद थाने के थानाध्यक्ष हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि इन अधिकारियों का 15 दिन के भीतर इतनी दूर और ऐसी जगह स्थानांतरण किया जाए जहां से ये मामले की जांच को प्रभावित न कर सकें। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की ही।
हरियाणा सरकार ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का द्वार...
दरअसल लापता युवक की हत्या की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गत 9 मई को हरियाणा पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल उठाते हुए युवक की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने कुरूक्षेत्र के डीएम सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण के भी आदेश दिये थे। जिन अधिकारियों के तत्काल स्थानांतरण का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उनमें कुरुक्षेत्र के एसपी, कुरुक्षेत्र के डीएम, कुरुक्षेत्र के डीएसपी और कुरुक्षेत्र में पड़ने वाले शाहबाद थाने के थानाध्यक्ष हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि इन अधिकारियों का 15 दिन के भीतर इतनी दूर और ऐसी जगह स्थानांतरण किया जाए जहां से ये मामले की जांच को प्रभावित न कर सकें। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की ही।
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