New Delhi:
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ एक कथित भू-आवंटन मामले में आपराधिक मामला शुरू करने पर रोक लगा दी थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह इस मामले पर फिर से विचार करे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर और न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की पीठ ने याचिकाकर्ता, अधिवक्ता सिराजिन बाशा से कहा कि वह उच्च न्यायालय जाएं और पीठ ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर इस मामले पर निर्णय ले। ज्ञात हो कि येदियुरप्पा और उनके पारिवारिक सदस्यों पर भूखण्ड हड़पने के आरोप हैं। कर्नाटक के राज्यपाल एचआर भारद्वाज ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद बाशा सहित दो वकीलों ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई के लिए एक विशेष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन येदियुरप्पा के परिवार के एक सदस्य द्वारा चुनौती दिए जाने पर उच्च न्यायालय ने कार्रवाई शुरू करने पर रोक लगा दी। इसके बाद बाशा ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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