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This Article is From Oct 20, 2020

चुनाव खर्च में क्यों की गई बढ़ोतरी? जानें किस राज्य में कितना व्यय कर सकेंगे उम्मीदवार

लोकसभा चुनाव में अधिकतम 77 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, विधानसभा चुनाव में इसे बढ़ाकर 30.8 लाख रुपये कर दिया गया

चुनाव खर्च में क्यों की गई बढ़ोतरी? जानें किस राज्य में कितना व्यय कर सकेंगे उम्मीदवार
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के व्यय की सीमा बढ़ा दी गई है. बड़े राज्यों में अब उम्मीदवार लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) में अधिकतम 77  लाख रुपये खर्च कर सकेंगे जबकि छोटे राज्यों में यह सीमा 59.40 लाख रुपये तक तय की गई है. बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा पहले 28 लाख रुपये थी. अब इसे बढ़ाकर 30.8 लाख रुपये कर दिया गया है. बिहार चुनाव (Bihar Assembly Election) में नई सीमा लागू होगी जिससे उम्मीदवारों को बड़ी राहत है.

इन राज्यों में 77 लाख रुपये तक व्यय की सीमा
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार गुजरात, हरियाणा आदि 

इन राज्यों में 59.40 लाख रुपये हुई खर्च सीमा
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्‍किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी

इन राज्यों में 27-35 हुई 54 लाख रुपये
शेष पूर्वोत्तर राज्य

क्यों की गई बढ़ोतरी?
सरकार के मुताबिक, चुनाव खर्च की सीमा में यह बदलाव मतदाताओं की संख्‍या में बढ़ोतरी, मतदान केंद्रों की संख्‍या में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रास्‍फीति की दर बढ़ने के कारण की गई है.

विधानसभा के लिए भी बढ़ी खर्च सीमा
कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्‍य विधानसभा चुनाव में उम्‍मीदवार 30.80 लाख रुपये तक का खर्च कर सकेंगे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्‍किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी में यह सीमा 22 लाख रुपये निर्धारित की गई है.

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