विज्ञापन
This Article is From Apr 02, 2025

अब सेंट्रल और स्टेट वक्फ काउंसिल में कितने गैर मुस्लिम, कितनी महिलाएं होंगी, किरेन रिजिजू ने संसद में बताया

रिजिजू ने कहा कि वक्फ वही बना पाएगा जिसने 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस की हो. वक्फ में कौन कौन रहेगा. इस पर भी उन्होने बताया कि वक्फ काउंसिल में 4 गैरमुस्लिम भी शामिल रहेगा. इसमें से दो महिलाएं भी रहेंगी.   

अब सेंट्रल और स्टेट वक्फ काउंसिल में कितने गैर मुस्लिम, कितनी महिलाएं होंगी, किरेन रिजिजू ने संसद में बताया
नई दिल्ली:

वक्फ बिल पर संसद में बोलते हुए किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी को जमकर सुनाया. उन्होंने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 5 मार्च 2014 को दिल्ली में 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया था. कांग्रेस को लगा था कि इससे वोट मिल जाएंगे. लेकिन कांग्रेस उसके बाद भी चुनाव हार गई. रिजिजू ने कहा कि वक्फ वही बना पाएगा जो 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस की हो. वक्फ में कौन कौन रहेगा. इस पर भी उन्होने बताया कि वक्फ काउंसिल में 4 गैरमुस्लिम भी शामिल रहेगा. इसमें से दो महिलाएं भी रहेंगी.   

मंत्री ने बताया कि सेंट्रल काउंसिल में 22 सदस्यों में 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय से होंगे.  अधिकतम 4 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे. तीन सांसद होंगे.  2 पूर्व जज होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के और एक एडवोकेट होंगे. 

किरेन रिजिजू ने बताया कि भारत में सबसे अधिक जमीन इंडियन रेलवे के पास है. इसके बाद डिफेंस के पास है और तीसरा नंबर आता है वक्फ बोर्ड का. मैं उसे सुधारना चाहता हूं. हजारों किलोमीटर रेलवे ने पटरी लगाया है. वो रेलवे की संपत्ति थोड़े है. देश की संपत्ति है. डिफेंस देश की रक्षा करता है उसकी संपत्ति देश की है. उसकी जमीन देश की है.   वक्फ प्रोपर्टी प्राइवेट प्रोपटी होती है. दुनिया में सबसे अधिक वक्फ प्रोपर्टी भारत में है. ऐसा क्यों है? 60  साल तक आप सत्ता में रहे हैं. दुनिया की सबसे अधिक संपत्ति वक्फ के पास है तो हमारे देश का मुसलमान गरीब क्यों है?  मुसलमानों की भलाई के लिए क्यों नहीं काम हुआ? 

Latest and Breaking News on NDTV

वक्फ बिल की महत्वपूर्ण बातें

  • जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. 
  •  यह किसी के जमीन छीनने या उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने का कानून नहीं है
  • जो प्रॉपर्टी विवादित है, जो कोर्ट में पेडिंग है, उसमें सरकार कुछ नहीं करेगी
  • वक्फ उसी प्रॉपर्टी को किया जा सकता है, जो किसी का सौ फीसदी अपना हिस्सा है. बच्चों और महिला का अधिकार नहीं छीन सकते.
  • कलेक्टर से ऊपर कोई अधिकारी वह देखेंगे कि सरकारी जमीन और विवाद जमीन करेंगे. 
  • देश के आदिवासियों के हित को देखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं. 
  • वक्फ ट्राब्यूनल में 3 सदस्य होंगे.उनका कार्यकाल 6 साल का होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kiren Rijiju, Waqf Bill
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com