नई दिल्ली:
दिल्ली के विजिलेंस डायरेक्टर ने ACB SHO को हटाये जाने के सोमवार के ACB में जॉइंट कमिश्नर मुकेश मीणा के फैसले को रद्द कर दिया है।
मंगलवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि ACB में कोई भी नियुक्ति डायरेक्टर विजिलेंस के आदेश या अनुमति से ही हो सकती है। आदेश में कहा गया है की क्योंकि मुकेश मीणा ने आदेश जारी करते ऐसी कोई अनुमति नहीं ली इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाता है।
आदेश में जॉइंट कमिश्नर मुकेश मीणा को दी चेतावनी दी गई है कि आगे से ऐसा कोई गैर कानूनी आदेश जारी ना करें। यानी अब दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टर के हिसाब से ACB में SHO फिर से विनय मालिक है ब्रिज मोहन नहीं।
मंगलवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि ACB में कोई भी नियुक्ति डायरेक्टर विजिलेंस के आदेश या अनुमति से ही हो सकती है। आदेश में कहा गया है की क्योंकि मुकेश मीणा ने आदेश जारी करते ऐसी कोई अनुमति नहीं ली इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाता है।
आदेश में जॉइंट कमिश्नर मुकेश मीणा को दी चेतावनी दी गई है कि आगे से ऐसा कोई गैर कानूनी आदेश जारी ना करें। यानी अब दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टर के हिसाब से ACB में SHO फिर से विनय मालिक है ब्रिज मोहन नहीं।
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