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केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे भागीरथ का POCSO केस में सरेंडर, तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ साई को एक नाबालिग के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे भागीरथ का POCSO केस में सरेंडर, तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार
  • बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ साई को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
  • मामला १७ वर्षीय लड़की द्वारा बंदी भागीरथ साई पर उत्पीड़न और यौन शोषण के आरोप लगाने के बाद सामने आया है.
  • बंदी भागीरथ साई पर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भागीरथ साई को एक नाबालिग के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है. वहीं भाजपा सांसद बंदी संजय कुमार ने शनिवार को कहा कि उन्होंने खुद अपने बेटे को मामले की जांच के लिए पुलिस के हवाले किया है. यह मामला तब सामने आया जब 17 वर्षीय लड़की ने साई पर उत्पीड़न और यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की.

25 वर्षीय बंदी भागीरथ साई पर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO) और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि कानून के सामने सभी समान हैं. उन्होंने बताया कि उनके बेटे को वकीलों के माध्यम से जांच के लिए पुलिस के सामने पेश किया गया है और वे न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं. 

मंत्री ने कहा कि उनके बेटे ने किसी भी गलती से इनकार किया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही मामले का समाधान होगा. उन्होंने यह भी कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा भरोसा है. उनके अनुसार, भले ही अदालती कार्यवाही जारी है और फैसले का इंतजार है, फिर भी उन्होंने जांच में सहयोग करना सही समझा, क्योंकि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय से इनकार नहीं होता.

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पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि आरोपी पिछले छह महीनों से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और मोकिनाबाद स्थित एक फार्महाउस में उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 के साथ 12 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75 के तहत मामला दर्ज किया है.

वहीं, आरोपी बंदी भगीरथ (25) ने करीमनगर थाने में लड़की और उसके माता-पिता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया था कि उसे हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई और उससे 5 करोड़ रुपए की मांग की गई. इस पर पुलिस ने लड़की और उसके माता-पिता के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिसमें जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं.

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