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This Article is From Jul 21, 2025

उदयपुर फाइल्स से हटेगी 'नूतन शर्मा', जानिए फिल्म में क्या-क्या बदलेगा

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी.

उदयपुर फाइल्स से हटेगी 'नूतन शर्मा', जानिए फिल्म में क्या-क्या बदलेगा
  • सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक जारी रखते हुए गुरुवार तक इंतजार करने का आदेश दिया है.
  • कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए छह कट्स लागू करने को कहा है.
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म की संवेदनशील प्रस्तुति के लिए छह महत्वपूर्ण बदलाव करने की सिफारिश की है.
नई दिल्‍ली:

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी. गुरुवार तक फिल्‍म की रिलीज पर रोक लगी रहने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से केंद्र की तरफ सुझाए गए 6 कट्स लागू करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. 

क्‍या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने 

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. इन याचिकाओं से एक अर्जी  फिल्म प्रोड्यूसर अमित जॉनी की है जिन्होंने हाई कोर्ट से फिल्म की रिलीज पर लगी रोक के दिए फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. वही दूसरी याचिका कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपी जावेद की है जिसने ट्रायल प्रभावित होने का हवाला देते हुए फिल्म पर रोक की मांग की है. मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सुनवाई के चलते उसके फैसले का इंतजार करने को कहा था. साथ ही आरोपी को भी मंत्रालय की सुनवाई मे अपनी बात रखने को कहा था. 

सूचना प्रसारण मंत्रालय की सुनवाई पूरी 

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुनवाई पूरी कर ली है लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं आया है. सुप्रीम कोर्ट मे प्रोड्यूसर की तरफ से दलील दी गई थी कि उसका काफी नुकसान हो रहा है और पाइरेसी का भी खतरा आ गया है. केन्द्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया है उसमें कुछ सुझाव दिए गए है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा कि वो आदेश की कॉपी दूसरे पक्ष को सौंपे अब मामले की सुनवाई गुरुवार यानी 24 जुलाई को होगी. अगली सुनवाई तक फिल्म रिलीज पर रोक जारी रहेगी. फिल्म प्रोड्यूसर के वकील गौरव भाटिया से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 6 बदलाव के सुझाव को आपको मानना होगा. 

ये हैं वो 6 सुझाव 

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति द्वारा समीक्षा के बाद 6 अहम बदलावों की सिफारिश की है. इन सिफारिशों का उद्देश्य है कि फिल्म की प्रस्तुति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ की जाए. जो 6 सिफारिशें मंत्रालय की तरफ से की गई हैं उनके अनुसार- 

1: डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) में बदलाव

फिल्म की शुरुआत में दिखाए जाने वाले वर्तमान डिस्क्लेमर को हटाकर समिति द्वारा सुझाए गए नए आधिकारिक डिस्क्लेमर से बदला जाए. डिस्क्लेमर के साथ-साथ एक वॉयस-ओवर (आवाज) जोड़ा जाए जो स्क्रीन पर डिस्क्लेमर के दौरान सुनाई दे.

2: क्रेडिट्स में संशोधन

फिल्म के अंत में दिखाए जाने वाले क्रेडिट्स में व्यक्तियों को दिए गए धन्यवाद संदेशों को पूरी तरह से हटाया जाए.

3: AI जनरेटेड सीन में सुधार

फिल्म में दिखाए गए AI से बने उस दृश्य को संशोधित किया जाए जिसमें एक सऊदी अरब शैली की पगड़ी दर्शाई गई है, क्योंकि यह दृश्य भ्रामक हो सकता है या सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील है. 

4: चरित्र नाम में परिवर्तन

फिल्म में हर जगह जहां "नूतन शर्मा" नाम का उल्लेख है: संवादों में, ऑन-स्क्रीन विज़ुअल्स में, और प्रमोशनल मटीरियल (पोस्टर सहित) — उसे एक नए नाम से बदला जाए

5: नूतन शर्मा के संवाद में कटौती
नूतन शर्मा द्वारा बोले गए इस संवाद को हटाया जाए:
“...मैं तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है...”

6. अन्य संवादों में कटौती
हाफिज नामक पात्र द्वारा बोले गए इस संवाद को हटाया जाए:
“बलूची कभी वफ़ादार नहीं होता..”
मक़बूल नामक पात्र के ये संवाद हटाए जाएं:
“बलूची की…”
“...अरे क्या बलूची, क्या अफगानी, क्या हिंदुस्तानी, क्या पाकिस्तानी...”

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