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ट्विशा शर्मा केस: पहली बार NDTV के कैमरे में कैद हुए समर्थ, कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे ट्विशा के पति

12 मई से फरार समर्थ सिंह पर पुलिस ने 30 हजार का इनाम और लुकआउट नोटिस जारी किया था. समर्थ ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी.

ट्विशा शर्मा केस: पहली बार NDTV के कैमरे में कैद हुए समर्थ, कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे ट्विशा के पति
जबलपुर (एमपी):

12 मई को 33 साल की ट्विशा शर्मा की मौत के 10 दिन बाद उनके पति समर्थ सिंह शुक्रवार को जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे. हालांकि अदालत ने उन्हें भोपाल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है. इस दौरान समर्थ सिंह पहली बार NDTV के कैमरे में कैद हुए. समर्थ ने टोपी, चश्मा और मास्क से अपना मुंह छुपा रखा था और मीडिया के बार-बार सवाल पूछने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

ट्विशा शर्मा के पर‍िजनों ने पत‍ि समर्थ स‍िंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. 12 मई से फरार समर्थ सिंह पर पुलिस ने 30 हजार का इनाम और लुकआउट नोटिस जारी किया था. समर्थ ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका भी वापस ले ली थी.

अब भोपाल कोर्ट में सरेंडर करने के बाद कटारा ह‍िल्‍स पुल‍िस समर्थ स‍िंह से पूछताछ करेगी. 12 मई की रात ट्विशा शर्मा की संद‍िग्‍ध हालत में मौत के बाद से समर्थ स‍िंह फरार थे.

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हाईकोर्ट ने ट्विशा के शव के दोबारा पोस्टमार्टम की दी मंजूरी

इससे पहले ट्विशा शर्मा मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला. आरोपी समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया. इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी, जिसमें दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स भोपाल आकर जांच करेंगे.

आरोपी समर्थ सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है. इसके साथ ही कोर्ट का पूरा ध्यान अब दूसरे पोस्टमार्टम की याचिका पर केंद्रित हो गया है. न्यायाधीश ने समय की गंभीरता को देखते हुए कहा कि दूसरे पोस्टमार्टम की मांग पर सबसे पहले सुनवाई की जानी चाहिए. कोर्ट में दूसरे पोस्टमार्टम की मांग को लेकर तीखी बहस देखने को मिली.
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याचिकाकर्ता की तरफ से जहां दोबारा पोस्टमार्टम की जरूरत पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ आरोपी पक्ष के वकील ने इसका कड़ा विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि पहला पोस्टमार्टम पर्याप्त है और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करना चिकित्सा बिरादरी का अपमान है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह मांग जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और डॉक्टरों की क्षमता पर अविश्वास जताने जैसा है. हालांकि, लंबी बहस के बाद कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम पर सहमति जता दी.

हाईकोर्ट में मौजूद एडवोकेट ने बताया कि हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही ट्विशा शर्मा की बॉडी को एम्स भोपाल में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर भोपाल आकर ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम करेंगे.

वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट में कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम से कोई आपत्ति नहीं है. दूसरी तरफ, समर्थ सिंह के वकील ने पहले अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे वापस ले लिया.
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वकील ने कहा कि समर्थ सिंह भोपाल जिला अदालत में सरेंडर करेगा. वहीं गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए जो याचिका लगाई गई थी, वह सोमवार के लिए लिस्ट की गई है. इसमें नोटिस भी जारी हो गए हैं.

बता दें कि ट्विशा शर्मा 12 मई की रात भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गईं थी. पुलिस के अनुसार, उन्हें कथित तौर पर 12 मई की रात लगभग 10:26 बजे घर की छत पर जिम्नास्टिक रिंग की रस्सी से लटका हुआ पाया गया था. उनका पोस्टमार्टम 13 मई को एम्स भोपाल के फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग में किया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रस्सी से फांसी लगाने को मौत का कारण बताया गया था.


 

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