सीबीआई अदालत ने गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री अमित शाह के वकील को 2006 के तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले के सिलसिले में भाजपा नेता की गैर-मौजूदगी के बारे में कोई वजह बताए बिना अपने मुवक्किल के लिए एक और छूट देने का अनुरोध करने पर आज फटकार लगाई।
सीबीआई के वकील बीपी राजू ने शाह को छूट दिए जाने के आवेदन का विरोध किया। इसके बाद विशेष सीबीआई न्यायाधीश जेटी उत्पत ने कहा, 'हर बार आप बिना कोई वजह बताए छूट के लिए आवदेन कर रहे हैं।' हालांकि अदालत ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई चार जुलाई के लिए स्थगित कर दी।
शाह ने छूट संबंधी अपने आवदेन में आज कहा कि वह अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वह दिल्ली में हैं। उनके वकील रोबिन मोगेरा ने कहा, 'शाह नई दिल्ली में राजनीतिक कार्य में व्यस्त हैं और इसलिए वह अदालत नहीं आ सके।'
इस मामले में शाह द्वारा आरोप मुक्त करने के लिए दायर अर्जी पर भी अदालत 25 जून को आदेश सुना सकती है। अदालत ने नौ मई को शाह और मामले में अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। यह मामला इसी साल गुजरात से मुंबई स्थानांतरित हुआ था।
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