सुप्रीम कोर्ट
न्यूयॉर्क:
आधार कार्ड की अनिवार्यता प्रतिबंधित करने से हो रही परेशानी को लेकर आरबीआई, सेबी और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट से आधार कार्ड के आदेश में संशोधन करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करेगा।
गुजरात सरकार का कहना है कि राज्य की कई कल्याण योजनाएं आधार से जुड़ी हैं। जो लोग आधार को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें इजाजत दी जाए। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि केवल एलपीजी, केरोसिन और पीडीएस के लिए ही आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है।
आरबीआई ने कहा है कि एलपीजी, केरोसिन और पीडीएस में आधार को लिंक करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे। ऐसे में क्या कोई अपनी मर्जी से आधार कार्ड के जरिए एकाउंट खोलना चाहता है, तो क्या करे। खास कर तब जब उसके पास आधार के अलावा कोई और दूसरा पहचान पत्र न हो।
गुजरात सरकार का कहना है कि राज्य की कई कल्याण योजनाएं आधार से जुड़ी हैं। जो लोग आधार को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें इजाजत दी जाए। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि केवल एलपीजी, केरोसिन और पीडीएस के लिए ही आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है।
आरबीआई ने कहा है कि एलपीजी, केरोसिन और पीडीएस में आधार को लिंक करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे। ऐसे में क्या कोई अपनी मर्जी से आधार कार्ड के जरिए एकाउंट खोलना चाहता है, तो क्या करे। खास कर तब जब उसके पास आधार के अलावा कोई और दूसरा पहचान पत्र न हो।
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