अदालत ने समय बर्बाद करने लिए फिरोज खान पर 2000 हजार रुपया जुर्माना लगाया है. (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:
1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी फिरोज़ खान पर टाडा अदालत में 2000 रुपया जुर्माना लगाया है. फिरोज़ ने मौत की सजा नहीं दिए जाने के दलील के लिये 3 गवाह पेश करने की इजाजत मांगी थी. मंगलवार को एक गवाह की गवाही हो चुकी थी. आज बाकी के 2 गवाहों को बुलाया गया था जिनमे एक सजायाफ्ता मुजरिम है और दूसरा आरोपी. लेकिन फिरोज़ खान के वकील ने दोनों से पूछताछ करने की बजाय उन्हें डिस्चार्ज करने की मांग करने लगे. अदालत ने जब इसकी वजह पूछी तो वकीलों के पास कोई ठोस तर्क नहीं था इस पर नाराज अदालत ने समय बर्बाद करने लिए फिरोज खान पर 2000 हजार रुपया जुर्माना लगा दिया. फिलहाल सजा पर बहस कल भी जारी रहेगी.
गौरतलब है कि स्पेशल टाडा कोर्ट ने 1993 के मुंबई धमाकों के दूसरे चरण के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अबु सलेम समेत 6 को दोषी करार दिया है. गैंगस्टर अबु सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने के कारण कोर्ट सलेम को फांसी या आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती है. अबु सलेम के साथ मुस्तफा दौसा, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया गया है और अब्दुल कयूम को बरी किया गया है. इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे. 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे.
गौरतलब है कि स्पेशल टाडा कोर्ट ने 1993 के मुंबई धमाकों के दूसरे चरण के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अबु सलेम समेत 6 को दोषी करार दिया है. गैंगस्टर अबु सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने के कारण कोर्ट सलेम को फांसी या आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती है. अबु सलेम के साथ मुस्तफा दौसा, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया गया है और अब्दुल कयूम को बरी किया गया है. इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे. 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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