स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ( SIMI) पर पाबंदी बढ़ाने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आखिरी मौका दिया और कहा कि अब इसकी अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि साल 2019 में केंद्र ने सिमी पर अगले पांच साल के लिए बैन को बढ़ा दिया था. इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट सुरेश कैट की अध्यक्षता वाली अनलॉफुल एक्टीविटीज( प्रिवेंशन) ट्रिब्यूनल ने साल 2014 में सिमी पर प्रतिबंध को वर्ष 2019 तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया था. 2001 से लेकर अब तक ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंध के समय-समय पर आदेश को सिमी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
-
पीएम मोदी के ग्लोबल विजन से लेकर RBI गवर्नर के बड़े बयान तक, अखबारों के फ्रंट पेज पर छाया NDTV समिट -
'भारतीय दयालु, ईमानदार और बुद्धिमान होते हैं', खामेनेई ने अपने प्रतिनिधि को भारत भेजते समय क्या कहा था? -
NDTV WORLD SUMMIT 2026 : कृति सेनन को बिकिनी सीन करने में क्यों लगे 12 साल? -
ब्रिटेन के हरियाणवी मेयर तुषार कुमार ने बताया कैसे गरीबों की मदद ने जिताया चुनाव -
टैक्स सिर्फ कमाई पर लगे, पूरी रकम पर नहीं..."F&O ट्रेडर्स के नुकसान पर बोले Zerodha को-फाउंडर निखिल कामत -
जिस शशि थरूर को सुनती है पूरी दुनिया, संसद में वह किसे सुनना पसंद करते हैं? खुद खोला राज -
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान -
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया -
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026 -
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके?
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2008 में ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सिमी पर प्रतिबंध हटा लिया गया था. ट्रिब्यूनल ने कहा था कि अनलॉफुल एक्टीविटीज(प्रिवेंशन) एक्ट के तहत सिमी पर प्रतिबंध जारी रखने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं. हालांकि एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी थी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं