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This Article is From Aug 31, 2018

सुप्रीम कोर्ट बोला- केरल को विदेशी फंड दिया जाए या नहीं, यह आदेश देने वाले हम कौन होते हैं

केरल को विदेशी फंड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.

सुप्रीम कोर्ट बोला- केरल को विदेशी फंड दिया जाए या नहीं, यह आदेश देने वाले हम कौन होते हैं
Kerala Floods: केरल में बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: केरल में आई सदी की सबसे बड़ी त्रासदी यानी बाढ़ के मामले में केरल में राहत के लिए विदेशी फंड की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि राज्य को विदेशी फंड दिया जाए या नहीं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. बता दें कि कुछ समय पहले ऐसी खबरें आईं थी कि संयुक्त अरब अमीरात ने केरल को 700 करोड़ रुपये की मदद की पेशकश की थी. हालांकि, बाद में खुद यूएई के राजदूत ने इस बात का खंडन किया था कि अभी तक यूएई सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव केरल को नहीं दिया है. 

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दरअसल, कोर्ट में दाखिल उस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी जिसमें विदेश से 700 करोड की मदद लेने के आदेश देने की मांग की गई. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि हम आदेश देने वाले कौन होते हैं? इस याचिका पर तय प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई होगी. 

केरल में देश भर से आए दान अथवा मदद के रूप में केरल मुख्यमंत्री राहत कोष में अब तक 1027 करोड़ रुपये जमा हो गये हैं, जो मोदी सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि से काफी ज्यादा है. हालांकि, मुख्यमंत्री राहत कोष में जितने पैसे आए हैं, उनमें राज्य सरकारों, जनता, कॉरपोरेट्स और संगठन की ओर से दी गई सहायता राशि भी शामिल है.

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केरल को बाढ़ से उबारने के लिए और ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करने के लिए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी लगातार कोशिश कर रहे हैं. मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि हम दुनिया भर में रह रहे मलयाली लोगों से अप्रोच करेंगे और हमारे मंत्री विदेश यात्रा पर जाएंगे और वहां रह रहे लोगों से केरल के लिए फंड इकट्ठा करेंगे, मदद मांगेंगे. 

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