तस्वीर : Reuters
नई दिल्ली:
सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह राहत कार्य को लेकर फंड की कमी की आड़ नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि आपदा राहत प्रबंधन के तहत आवंटित फंड तत्काल जारी किया जाये। इसके अलावा कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि फसल के कर्ज़ पुनर्गठन के बारे में RBI के निर्देशों का पालन किया जाए। साथ ही सूखा प्रभावित राज्यों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान भी राज्य सरकारों को मिड डे मील देना होगा।
मनरेगा के तहत काम देना होगा
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मनरेगा के तहत राज्य सरकार को काम देना होगा और इसको लागू करना उनका दायित्व है जिससे वह इंकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा पर निर्देश दिया जाए और देरी से भुगतान होने पर मुआवज़ा भी दिया जाये। सूखे के मामले को गंभीरता से निपटाने के लिए कोर्ट ने कहा कि सरकार मौके पर जरूरी आर्थिक संसाधन भेजे या तैनात करे। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त होगी जब राज्य सरकारें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगी।
मनरेगा के तहत काम देना होगा
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मनरेगा के तहत राज्य सरकार को काम देना होगा और इसको लागू करना उनका दायित्व है जिससे वह इंकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा पर निर्देश दिया जाए और देरी से भुगतान होने पर मुआवज़ा भी दिया जाये। सूखे के मामले को गंभीरता से निपटाने के लिए कोर्ट ने कहा कि सरकार मौके पर जरूरी आर्थिक संसाधन भेजे या तैनात करे। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त होगी जब राज्य सरकारें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगी।
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