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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जुड़ी धारा 420

धारा 420 मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत आती है, इसलिए अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री होने वाली है, जिससे कुंद्रा दंपत्ति की संपत्तियां जब्त होने का खतरा बढ़ गया है.

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जुड़ी धारा 420
शिल्पा-राज कुंद्रा पर लगी धोखाधड़ी की धारा 420, अब ED भी जप्त कर सकती है करोड़ों की संपत्ति (फाइल फोटो)

Maharashtra News: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और उनके पति, कारोबारी राज कुंद्रा (Raj Kundra) के खिलाफ दर्ज मामले में अब धोखाधड़ी की धारा 420 भी जोड़ दी है. यह एफआईआर दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता के वकीलों की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जांच के दौरान EOW को ऐसे सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर यह गंभीर धारा जोड़ी गई है. 

क्यों जोड़ी गई धारा 420?

EOW ने इस संबंध में क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी है. एजेंसी का कहना है कि अब तक गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि इस मामले में शिकायतकर्ता को करीब 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का कथित नुकसान हुआ है. वकीलों के अनुसार, जांच में सामने आए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर कानून के तहत धोखाधड़ी का अपराध जोड़ना जरूरी था. शिकायतकर्ता का कहना है कि EOW की यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है और पहले से उनकी ओर से अदालत में रखे गए तर्कों को मजबूत करती है.

ED  की एंट्री और प्रॉपर्टी अटैच करने की मांग

इस मामले में धारा 420 के जुड़ने के बाद अब जांच का दायरा और बढ़ सकता है. दरअसल, IPC की धारा 420, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत एक शेड्यूल्ड ऑफेंस मानी जाती है. इसी वजह से शिकायतकर्ता ने अपने वकीलों को निर्देश दिया है कि वे अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने भी जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करें. बयान में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ED से मांग करेगा कि कथित अपराध से जुड़े पैसों की पहचान की जाए, उन्हें ट्रेस किया जाए और कानून के तहत जब्त किया जाए. साथ ही, PMLA के प्रावधानों के अनुसार संपत्तियों को अटैच करने की भी मांग की जाएगी.

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