- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला की संजोली मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल गिराने के आदेश दिए
- वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद की तीन मंजिलों को अवैध मानते हुए कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी
- मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल से जुड़ी सुनवाई की अगली तारीख 9 मार्च 2025 निर्धारित की गई है
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजोली अवैध मस्जिद मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए वक्फ बोर्ड और संजोली मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में शिमला नगर निगम कमिश्नर की अदालत के 5 अक्टूबर 2024 के उस फैसले को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने के आदेश दिए गए थे. कोर्ट ने साफ किया कि जिन तीन मंजिलों को खुद वक्फ बोर्ड ने भी अवैध माना है, उन्हें गिराया जाए.
हाईकोर्ट ने दिए नगर निगम को निर्देश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नगर निगम शिमला के कमिश्नर की अदालत के 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को लागू करने को कहा है. मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने के आदेश दिए गए हैं. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में इस संबंध में अंडरटेकिंग दी है. हाईकोर्ट ने नगर निगम से चार सप्ताह के भीतर इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है.
देवभूमि संघर्ष समिति के वकील जगतपाल ने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट ने पूछा है कि 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया, जबकि वक्फ बोर्ड ने भी इसे अवैध मानते हुए अंडरटेकिंग दी थी.
ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर सुनवाई 9 मार्च को
अवैध निर्माण विवाद में मस्जिद के ग्राउंड और पहली मंजिल से संबंधित मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 9 मार्च निर्धारित की गई है.
हिंदू संगठनों ने फैसले का किया स्वागत
हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले का हिंदू संगठनों ने जोरदार स्वागत किया है. हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 'यह देवभूमि में संघर्ष की जीत है.'
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