आरके पचौरी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि टेरी प्रमुख आरके पचौरी ने एक पूर्व महिला सहयोगी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले को निपटाने के लिए संगठन के अन्य अधिकारियों पर अपने ‘प्रभाव का इस्तेमाल’ किया।
न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने 'द एनर्जी एंड र्सिोसेज इंस्टिीट्यूट (टेरी)' के महानिदेशक पचौरी को शिकायतकर्ता द्वारा नई याचिका पर उन्हें अपना रुख स्पष्ट करने को कहा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने महिला को अदालत से बाहर मामला सुलझाने के लिए मनाने के लिए उसके एक सहयोगी को निर्देश दिया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी तय करते हुए कहा, ‘इस याचिका पर जवाब दिया जाए।’ अब संगठन छोड़ चुकी 29 वर्षीय महिला शोध विश्लेषक की यह याचिका ऐसे वक्त दाखिल की गई है, जब एक दिन बाद अदालत पिछले साल 21 मार्च को निचली अदालत द्वारा पचौरी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की उनकी याचिका पर फैसला सुनाने वाली है।
ताजा याचिका को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आदेश की घोषणा टाल दी। पचौरी की तरफ से पेश वकील आशीष दीक्षित ने ताजा याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह विचार योग्य नहीं है, क्योंकि महिला इस समय देश के बाहर हैं और याचिका उनके वकील की ओर से दाखिल की गई है।
न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने 'द एनर्जी एंड र्सिोसेज इंस्टिीट्यूट (टेरी)' के महानिदेशक पचौरी को शिकायतकर्ता द्वारा नई याचिका पर उन्हें अपना रुख स्पष्ट करने को कहा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने महिला को अदालत से बाहर मामला सुलझाने के लिए मनाने के लिए उसके एक सहयोगी को निर्देश दिया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी तय करते हुए कहा, ‘इस याचिका पर जवाब दिया जाए।’ अब संगठन छोड़ चुकी 29 वर्षीय महिला शोध विश्लेषक की यह याचिका ऐसे वक्त दाखिल की गई है, जब एक दिन बाद अदालत पिछले साल 21 मार्च को निचली अदालत द्वारा पचौरी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की उनकी याचिका पर फैसला सुनाने वाली है।
ताजा याचिका को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आदेश की घोषणा टाल दी। पचौरी की तरफ से पेश वकील आशीष दीक्षित ने ताजा याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह विचार योग्य नहीं है, क्योंकि महिला इस समय देश के बाहर हैं और याचिका उनके वकील की ओर से दाखिल की गई है।
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