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This Article is From Apr 19, 2020

राजस्थान में निर्माण और खेती-किसानी समेत इन कामकाज की सोमवार से अनुमति, चिकन-मटन की दुकानें भी खुलेंगी 

Rajasthan Coronavirus Lockdown News: राजस्थान सरकार ने कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) में कामकाजों के परिचालन को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

राजस्थान में निर्माण और खेती-किसानी समेत इन कामकाज की सोमवार से अनुमति, चिकन-मटन की दुकानें भी खुलेंगी 
प्रतीकात्मक तस्वीर
जयपुर:

Rajasthan Coronavirus Lockdown News: राजस्थान सरकार ने कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) में कामकाजों के परिचालन को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत 20 अप्रैल से 3 मई तक राज्य में निर्माण, उद्योग, माल परिवहन और खेती किसानों से जुड़े कामकाज की अनुमति होगी. हालांकि इस दौरान, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. बिना मास्क पहने ग्राहकों को सामानों की बिक्री नहीं की जाएगी. इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा व्यक्तिों के एकत्र होने और थूकने पर प्रतिबंध रहेगा. 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए कहा कि हम 20 अप्रैल से तीन मई तक संशोधित लॉकडाउन लागू करेंगे. उन्होंने अपने ट्वीट में एक सूची पोस्ट की है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि सोमवार से किन-किन कामकाजों की अनुमति होगी. इसके तहत, निर्माण गतिविधियों में  चिकित्सा-स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, शहर में चालू निर्माण परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों आदि के निर्माण की अनुमति होगी. 

इसके अलावा, सभी प्रकार के माल वाहनों के चलने की अनुमति होगी. सभी ई-कॉमर्स कंपनियों, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कूरियर सेवाओं की अनुमति होगी. उद्योगों के संबंध में, दवा इकाइयों, तेल मिलों, चावल मिल आदि की अनुमति होगी. इसी तरह, सोमवार से किराना दुकान, फल एवं सब्जियों की दुकान, मीट, दूध-दही की दुकानें खुलंगे. रेस्टोरेंट और भोजनालय के भी खुलने की अनुमति होगी, लेकिन वे सिर्फ होम डिलिवरी कर सकेंगे. 

हालांकि, ग़ह मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के दौरान,ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी उत्पादों की आपूर्ति पर प्रतिबंध रहेगा.

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