राधे मां खुद को देवी का अवतार बताती है, वह भी अक्सर विवादों में रहती है (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बाद अब राधे मां की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को राधे मां के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को ये निर्देश सुरिंदर मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. राधे मां को इस मामले में दो साल पहले पंजाब पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेजा था. सुरिंदर ने अगस्त, 2015 में पंजाब पुलिस से राधे मां के खिलाफ शिकायत की थी. उसने राधे मां पर धमकाने का आरोप लगाया और पुलिस को फोन रिकॉर्डिंग भी दी.
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जानकारी के मुताबिक, 15 साल पहले फगवाड़ा में खुद को देवी का अवतर कहने वाली राधे मां के जागरण का आयोजन किया गया था. इस दौरान कुछ लोगों ने राधे मां का जमकर विरोध किया. इस विरोध की अगुवाई सुरिंदर मित्तल कर रहे थे. मित्तल ने आरोप लगाया कि इसके बाद राधे मां उन्हें धमकाने लगीं.
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सारे सबूत देने के बाद भी जब पुलिस ने राधे मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो सुरिंदर ने कोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने पुलिस को राधे मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए.
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जानकारी के मुताबिक, 15 साल पहले फगवाड़ा में खुद को देवी का अवतर कहने वाली राधे मां के जागरण का आयोजन किया गया था. इस दौरान कुछ लोगों ने राधे मां का जमकर विरोध किया. इस विरोध की अगुवाई सुरिंदर मित्तल कर रहे थे. मित्तल ने आरोप लगाया कि इसके बाद राधे मां उन्हें धमकाने लगीं.
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सारे सबूत देने के बाद भी जब पुलिस ने राधे मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो सुरिंदर ने कोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने पुलिस को राधे मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए.
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