- दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र से पहले फीस बढ़ाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है
- कोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशालय को स्कूलों के वित्तीय मामलों में माइक्रो मैनेजमेंट करने का अधिकार नहीं है
- यदि शुल्क वृद्धि शैक्षणिक सत्र के दौरान हो तो स्कूलों को शिक्षा विभाग से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र से पहले अगर फी स्ट्रक्चर घोषित करे तो वो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना फीस बढ़ा सकते हैं. उच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा निदेशालय (DoE) को स्कूलों के वित्तीय मामलों के संचालन में दखल देने या माइक्रो मैनेज करने का अधिकार नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशालय (DoE) केवल मुनाफाखोरी, व्यवसायीकरण या प्रति छात्र शुल्क को रोकने के लिए फीस को रेगुलेट कर सकता है, और निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के फाइनेंस में माइक्रो मैनेज नहीं कर सकता.
यह फैसला वसंत कुंज स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनाया गया, जिनमें निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा पेश फीस वृद्धि प्रस्तावों को खारिज करने वाले DoE के कई आदेशों को चुनौती दी गई थी.
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने फैसला सुनाया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 17(3) के तहत ऐसे स्कूलों को शैक्षणिक साल की शुरुआत में शुल्क वृद्धि लागू करने से पहले DoE की अनुमति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है.
न्यायालय ने फैसला सुनाया, “डीएसई अधिनियम की धारा 17(3) के तहत किसी निजी, गैर-सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालय को शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में शुल्क वृद्धि करने के लिए पूर्व अनुमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, और विद्यालय पर एकमात्र वैधानिक दायित्व यह है कि उसे शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पहले शिक्षा विभाग (डीओई) के समक्ष प्रस्तावित शुल्क का विवरण प्रस्तुत करना होगा.”
हालांकि, यदि कोई विद्यालय चल रहे शैक्षणिक सत्र के दौरान शुल्क वृद्धि करना चाहता है, तो शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी.
न्यायालय ने इस व्यापक तर्क को स्वीकार कर लिया. न्यायालय ने कहा कि कानून के तहत किसी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालय को शुल्क वृद्धि के लिए पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय उस स्थिति के जब प्रस्तावित वृद्धि चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान हो.
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