चंडीगढ़:
गुड़गांव एक्सप्रेस-वे पर स्थित टोल प्लाजा पर अगले 15 दिनों तक कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया है जो मंगलवार रात 12 बजे से लागू हो जाएगा।
यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर उस याचिका के फलस्वरूप आया है जिसमें यह कहा गया था कि टोल टैक्स एकत्र करने की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या रहती है।
इस अपील की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अगले 15 दिनों तक टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी है। इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश दिया था कि टोल वसूली के लिए और बूथ बनाए जाएं, लेकिन अभी तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ है। इस काम के लिए ठेका लेने वाली एजेंसी को एक महीने का समय दिया गया था, लेकिन अभी वह नए बूथ लगाने में नाकामयाब रही है।
यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर उस याचिका के फलस्वरूप आया है जिसमें यह कहा गया था कि टोल टैक्स एकत्र करने की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या रहती है।
इस अपील की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अगले 15 दिनों तक टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी है। इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश दिया था कि टोल वसूली के लिए और बूथ बनाए जाएं, लेकिन अभी तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ है। इस काम के लिए ठेका लेने वाली एजेंसी को एक महीने का समय दिया गया था, लेकिन अभी वह नए बूथ लगाने में नाकामयाब रही है।
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