वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (MoS) अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा (Amit Mitra) की टिप्पणी को खारिज कर दिया है. मित्रा ने दावा किया था कि उन्हें शनिवार को दिल्ली में हुई GST परिषद की बैठक के अंत में बोलने की अनुमति नहीं थी. इस संबंध में अमित मित्रा के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कई ट्वीट्स किए. उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में MoS के रूप में उनके अनुभव में GST परिषद की बैठक के दौरान सीतारमण द्वारा ऐसा कभी नहीं किया गया.
The Finance Minister has never stifled dissent in the GST Council.
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 12, 2021
It is unbecoming of a senior member of the Council to suggest tht this has happened.
The GST Council embodies the collective spirit of all states towards debate in a healthy manner; it has been & shall continue.
@DrAmitMitra जी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री द्वारा मीडिया के कुछ वर्गों में एक पत्र प्रसारित किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "उन्होंने धैर्यपूर्वक सभी वक्ता को आवश्यकता के अनुसार समय दिया है."
अमित मित्रा ने दावा किया है कि निर्मला सीतारमण द्वारा जीएसटी परिषद के फैसले की घोषणा के बाद उन्होंने बार-बार आपत्ति जताने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया और वर्चुअल बैठक बंद कर दिया गया.
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अनुराग ठाकुर ने कहा कि अमित मित्रा के पास पूरी बैठक के दौरान एक स्थिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कनेक्शन नहीं था. राजस्व सचिव ने मित्रा से कहा भी था कि उनकी आवाज नहीं आ रही है. उन्होंने कहा, "इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण के दौरान किसी ने भी अमित मित्रा को बोलते नहीं सुना और न ही उनकी राय सुनने के लिए कहा. अन्य सदस्य इस बात की पुष्टि कर सकते हैं."
अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया कि चर्चा के अंत में सीतारमण ने परिषद से पूछा कि क्या कोई बोलना और अपनी टिप्पणी जोड़ना चाहेगा लेकिन बंगाल मंत्री चुप रहे. उन्होंने कहा, "अमित मित्रा फिर चुप रहे और कुछ नहीं बोले. वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद में कभी किसी को दबाया नहीं है. परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य का यह सुझाव देना अनुचित है कि ऐसा हुआ है. जीएसटी परिषद सभी की सामूहिक भावना का प्रतीक है."
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शनिवार को सीतारमण ने कहा कि कोविड -19 चिकित्सा आपूर्ति पर कर राहत को देखने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों को जीएसटी परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है. कोविड परीक्षण किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर माल और सेवा कर (जीएसटी) की दर पहले 12 प्रतिशत से घटाकर अब पांच प्रतिशत कर दी गई है. एंबुलेंस के लिए जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी और हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी गई है. ये दरें 30 सितंबर तक वैध रहेंगी.
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