निर्भया गैंगरेप और मर्डर के दोषियों की फांसी की सजा एक बार फिर टल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को 1 फरवरी को दी जाने वाली फांसी को टाल दिया है. कोर्ट के अगले आदेश तक सभी दोषियों की फांसी टल गई है. फांसी टलने के फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी का रिएक्शन आया. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, 'दोषियों के वकील एपी सिंह मुझे चुनौती देकर कोर्ट गया था कि फांसी अनंत काल तक नहीं होगी. उन्होंने कहा कि सरकार और कोर्ट बार-बार उन मुजरिमों के खिलाफ हमें झुका रही है. उन्होंने कहा कि सबसे दुख की बात यह है कि एक मुजरिम का वकील हमें चैलेंज करके गया कि यह फांसी कभी नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि सरकार और कोर्ट दोषियों को मौका दे रही है. आशा देवी ने कहा कि मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी. सरकार को दोषियों को फांसी देनी होगी.
Asha Devi, mother of the 2012 Delhi gang-rape victim: The lawyer of the convicts, AP Singh has challenged me saying that the convicts will never be executed. I will continue my fight. The government will have to execute the convicts. pic.twitter.com/NqihzqisQo
— ANI (@ANI) January 31, 2020
पटियाला कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसके अगले आदेश तक दोषियों को फांसी नहीं होगी. पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश शुक्रवार को शाम साढ़े पांच बजे के बाद आया. पूर्व में जारी किए गए डेथ वारंट के अनुसार दोषियों को एक फरवरी, यानी कल फांसी पर लटकाया जाना था. कोर्ट की ओर से शाम को नए आदेश की कॉपी दी गई.
इससे पहले निर्भया गैंग रेप और हत्या (Nirbhaya Case) के दोषी पवन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा. दोषी पवन गुप्ता की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. अपराध के समय नाबालिग होने की दलील खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पवन ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. पवन ने सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी के उस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिसमें अपराध के समय पवन के नाबालिग होने की याचिका को खारिज कर दिया गया था.
VIDEO: निर्भया के दोषियों की फांसी टली
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